
राजस्थान विवि: छात्र की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगी सात लाख रुपए की आर्थिक मदद
घायल छात्र को 70 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी
विवि का यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के साथ हुआ समझौता
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के दौरान दुर्घटना में मृत होने वाले छात्र के परिजनों को 07 लाख रुपए की सहायता और दुर्घटना में घायल होकर कम से कम 24 घंटे तक किसी अस्पताल में नियमित चिकित्सा लेने वाले नियमित छात्र को 70 हजार रुपए की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के बीच एक सहमति हुई है, इस सहमति पत्र पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव के.एम. दूडिया ने हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजीव जैन ने यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी को पहली किस्त के रूप मे छात्रों की प्रीमियम राशि का चैक प्रदान किया।
विश्वविद्यालय मे हुई इस सहमति के अवसर पर वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार होशियार सिंह,प्रो. हर्ष द्विवेदी, विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. सरना कालिया, चीफ प्रोक्टर एच.एस. पलसानिया, छात्र कल्याण सह अधिष्ठाता डॉ. विशाल विक्रम सिंह, एवं यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के व्यापक अध्ययन के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर देश में पहली बार राजस्थान विश्वविद्य़ालय में प्रारम्भ की गई इस अभिनव योजना के तहत विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों के लगभग 27 हजार नियमित विद्यार्थियों सहित एम.फिल, व शोध छात्रों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। अब तक इस योजना के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में 01 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।
Published on:
06 Dec 2021 05:02 pm
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