
जयपुर
(RAS recruitment 2018)आरएएस भर्ती-2018 की (Main exam) मुख्य परीक्षा का (result) परिणाम जारी करने पर लगी (stay vacation) रोक को हटाने के लिए (RPSC) आरपीएससी ने (Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट में (Application) प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। हाईकोर्ट आगामी दिनों में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगा। आयोग के एडवोकेट मिर्जा फैसल बेग ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि अदालती आदेश की पालना में आयोग ने याचिकाकर्ता ओबीसी अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगिरी के तहत मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया था। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्याकंन किया जा चुका है। भर्ती को लेकर लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में यदि अदालत अनुमति दे तो मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
गौरतलब है कि सुरज्ञान व अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 1080 पदों की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 76.06 और ओसीबी वर्ग की कट ऑफ 99.33 रही। ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं के अंक सामान्य वर्ग से अधिक हैं, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ से कम हैं। आरपीएससी ने उन्हें ओबीसी में मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया है। हाईकोर्ट ने एक दिसंबर 2018 को सामान्य वर्ग से अधिक अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश देते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने और भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगा दी थी।
Published on:
02 Jun 2020 09:05 pm
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