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रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, 15 सितम्बर तक बढ़ाई नेट मीटरिंग की अवधि

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किए आदेश

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रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, 15 सितम्बर तक बढ़ाई नेट मीटरिंग की अवधि

रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, 15 सितम्बर तक बढ़ाई नेट मीटरिंग की अवधि,रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, 15 सितम्बर तक बढ़ाई नेट मीटरिंग की अवधि,रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, 15 सितम्बर तक बढ़ाई नेट मीटरिंग की अवधि

जयपुर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के मामले में उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब 15 सितम्बर तक लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर प्लांट (किसी भी क्षमता के) नेट मीटरिंग से ही जुड़े रहेंगे। इसमें नेट मीटरिंग के अंतर्गत 1 हजार किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर पैनल लगा सकेंगे। आयोग ने ग्रिड इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएल एनर्जी जनरेशन सिस्टम रेगूलेशन के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इससे सामान्य उपभोक्ताओं के साथ एमएसएमई (सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग) को भी राहत मिली है। अभी तक आयोग ने इसकी मियाद 30 जून तक ही तय कर रखी थी। सामान्य उपभोक्ता, व्यवसायी, उद्योग संचालनकर्ता इसकी मियाद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि, इस मियाद के बाद केन्द्र सरकार के विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 के प्रावधान लागू होने की तिथि तय नहीं है।विद्युत मंत्रालय ने इस संशोधन का गजट नोटिफिकेशन भी दो दिन पहले ही जारी किया है।

यहां कन्फ्यूजन की स्थिति, जो स्पष्ट होना जरूरी..
-विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी (राइट टू कंज्यूमर) नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसमें अब 10 की बजाय 500 किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट को नेट मीटरिंग से जोड़ने की अनुमति दी गई है। डिस्कॉम्स को भी अपने स्तर पर इसे लागू करने के लिए कहा गया है।
-राजस्थान सरकार ने भी नेट मीटरिंग से जुड़ी पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। इसमें विद्युत मंत्रालय के इस प्रावधान को शामिल करना है। लेकिन नई पॉलिसी कब से लागू होगी, यह साफ नहीं किया गया है। इससे 15 सितम्बर बाद लगने वाले रूफटॉप सोलर प्लांट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।


-आमजन के साथ इण्डस्ट्री की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बेहतर फैसला है। इसे एमएसएमई को सीधा फायदा होगा और उन्हें सोलर प्लांट में निवेश के लिए समय मिल जाएगा। आयोग से लगातार इसकी जरूरत जताते रहे। -सौरभ भंडारी, एक्सपर्ट सोलर

-आयोग का यह आदेश राहत देने वाला है। राज्य में जो भी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लंबित हैं, सभी उन्हें निर्धारित तिथि तक पूरा करें। -सुनील बंसल, महासचिव, राजस्थान सोलर एसोसिएशन


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