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अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारीः धार्मिक आयोजनों पर रोक, सुबह 5 बजे से लागू होगी गाइडलाइन

कावड़ यात्रा पर रोक, बकरीद के पर्व पर सार्वजनिक इबादत की अनुमति नहीं, आगामी पर्वों और मेलों को लेकर जारी की गई नई गाइड लाइन

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ashok gehlot

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जयपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद मेलों औक पर्वों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी की है। गाइड लाइन के तहत आगामी बकरीद के पर्व, कावड़ यात्राएं, चतुर्मास और मुड़िया पूनों मेले सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई है। और यह गाइड लाइन में खास तौर पर आने वाले तैयोहारों को मध्यनगर जारी की गई है , जिसमे श्रावण मास में श्रद्धालुओं द्वारा निकाली जाने वाली कावड़ यात्राएं , ईद-उल-जुहा के त्यौहार पर होने वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है।

अनलॉक-5 की नई गाइड लाइन 17 जुलाई सुबह 5 बजे से प्रभावी होगी। नई गाइड लाइन के मुताबिक 21 जुलाई को बकरीद के पर्व पर किसी भी सार्वजनिक स्थान या इबादतगाह पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी।

-कावड़ यात्रा और चतुर्मास पर भी रोक
नई गाइलाइन में साफ कहा गया है कि जिन राज्यों में कावड़ यात्राएं होती हैं उन राज्यों में इस पर रोक लगाई गई है, उत्तराखंड में भी इस पर रोक लगाई गई है। प्रदेश में कावड़ यात्रा में भीड़-भाड़ न जुटे इसलिए कावड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसी तरह चार माह तक चलने वाले जैन धर्म के चातुर्मास पर्व पर भी सार्वजनिक धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

मुड़िया पूनों मेले पर जाने पर रोक
वहीं यूपी के मथुरा की तहसील गोवर्धन में आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाले परंपरागत मुड़िया पूनों मेले के आयोजन को लोगों के स्वास्थ्य व जनहित के दृष्टिगत बाहर से आने वाली भीड़ को प्रतिबंधित करते हुए मेले के आयोजन को निरस्त किया गया है।

ऐसे में प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि भरतपुर और यूपी से लगते जिलों के लोगों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं कि लोग इस मेले में शामिल होने के लिए नहीं जाएं। सरकार की ओर से निर्देश जारी किए हैं कि जहां तक संभव हो सके, घरों पर रहकर ही इबादत और पूजा अर्चना करें।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हो कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन
गाइड लाइन में कहा गया है कि भीड़-भाड़ वाले समस्त स्थान जैसे दुकानें, मॉल्स, बाजार, रेस्तरां मंडियां, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक पार्कों और जिम बैंक्वेट हॉल -विवाह हॉल, खेल परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना होनी चाहिए। उन दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

अन्य दिशा-निर्देश :

-स्विमिंग पूल्स को खोलने की अनुमति नहीं
-सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक नुमति, जिन व्यक्तियों ने कोविड की पहली डोज ले ली हो उनके लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक की भी अनुमति।