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देखें फोटो: रजिस्ट्रेशन बिना मकान-भूखंड बेच रहे, रेरा ने पकड़ा

जनता से धोखाधड़ी करने वाले ऐसे बिल्डर, डवलपर्स को तीन साल की सजा का है प्रावधान

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देखें फोटो: रजिस्ट्रेशन बिना मकान-भूखंड बेच रहे, रेरा ने पकड़ा

देखें फोटो: रजिस्ट्रेशन बिना मकान-भूखंड बेच रहे, रेरा ने पकड़ा

आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कुछ बिल्डर-डवलपर्स ठग रहे हैं। ऐसे भूकारोबारी रेरा (रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी) में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही मकान, भूखंड बेच रहे हैं और कब्जा भी नहीं दे रहे। रेरा ने ऐसे बिल्डर, डवलपर्स के खिलाफ पहली बार सजा दिलाने जैसा सख्त कदम उठाया है। रेरा रजिस्ट्रार आर.सी. शर्मा बतौर परिवादी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर महानगर प्रथम) पहुंचे और ऐसे दो बिल्डर-डवलपर को सजा दिलाने के लिए याचिका दायर की।

एक डवलपर ने टोंक रोड में प्लॉट स्कीम सृजित की और दूसरे की अजमेर रोड पर विला योजना है। गंभीर यह है कि रेरा अथॉरिटी ने दोनों को कई बार नोटिस थमाए और पेनल्टी तक लगाई, लेकिन इन्होंने जवाब दिया और न ही पेनल्टी चुकाई। कोर्ट ने जिम्मेदारों को अगली सुनवाई 26 मई को समन से तलब किया है।

तीन साल सजा का है प्रावधान : भूसंपदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए अभियोजन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

केस-1
पाल रियल बिल्डर्स ने अजमेर रोड पर तानी विलास नाम से योजना सृजित की और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन ही विला बुक कर लिए। रेरा ने तीन बार नोटिस दिए और इसके बाद 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। यहां कई लोगों से बुकिंग भी कर ली गई। सबसे पहले बुकिंगकर्ता निर्मल कुमार सेठिया ने रेरा में शिकायत की। कोर्ट ने निदेशक गजानंद शर्मा, ओमप्रकाश चौधरी, सुरेन्द्र कुमार, यशपाल के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया।

केस-2
टोंक रोड पर सांई सिटी नाम से आवासीय योजना सृजित करने के लिए बुकिंग शुरू कर दी। रेरा को जानकारी मिली तो 27 दिसम्बर 2021 को अंतिम नोटिस जारी किया। इसके बाद 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगा दी। इसके बावजूद डवलपर सांईनाथ इन्फ्राटेक प्रा.लि. की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इसी वर्ष 16 जनवरी को सख्ती दिखाई गई। कोर्ट ने निदेशक रोहित सांगवान व रितेश के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया।

रेरा ने जारी किया चेतावनी पत्र
जयपुर के अलावा अजमेर, टोंक, किशनगढ़, कोटा, अलवर सहित कई शहरों में भी शिकायतें सामने आई है। रेरा रजिस्ट्रेशन और लेआउट प्लान स्वीकृत हुए बिना ही विला, भूखंड बेचे जा रहे हैं। ऐसे मामलों को बढ़ता देख रेरा ने चेतावनी पत्र जारी किया है। इसमें नियमों की पालना नहीं करने पर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगरीय निकायों को भी चेताया गया है।

बिना रजिस्ट्रेशन बेचान तो जनता यहां करें शिकायत
-रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथॉरिटी गठित है, जिसका मुख्यालय जयपुर के उद्योग भवन परिसर में है। यहां फोन नम्बर 0141-2851900 पर शिकायत की जा सकती है।
-इसके अलावा complaint.rera@rajasthan.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।