
नौ आरपीएस का आईपीएस में प्रमोशन का रास्ता साफ
जयपुर,३० अगस्त
जस्टिस अशोक गौड़ ने शुक्रवार को इस मामले में वी.के.गौड़ की याचिका को खारिज कर दिया है। गौड़ ने 2013 में तैयार की गई सीनियरटी लिस्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने लिस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने कोर्ट केा बताया था कि वित्त विभाग ने 10 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दे दी है और अब गौड़ के रिटायर होने के बाद प्रमोशन में उनका दावा भी नहीं रह गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद गौड़ की याचिका खारिज कर दी और 2013 की सीनियरटी लिस्ट पर रोक को भी हटा लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब 2017-2018 तथा 2018-2019 में खाली पड़े नौ पदों पर आरपीएस का आईपीएस में प्रमोशन हो सकेगा। प्रमोट होने वाले संभावित दावेदारों मंे भरतलाल मीण,आलोक श्रीवास्तव,अरशद अली,शांतनुु कुमार,देवेन्द्र विश्नोई,मारुति जोशी,विनीत कुमार बंसल,श्याम सिंह और नारायण टोगस शामिल हैं। हाईकोर्ट की रोक लगी होने के कारण लंबे समय से आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन रुके हुए थे। इस कारण वह अधिकारी तो परेशान थे ही जिनके प्रमोशन कोर्ट की रोक के कारण रुके हुए थे बल्कि उनके बाद प्रमोशन की आस लगाए बैठे अधिकारी भी परेशान थे। इनमें से कई अधिकारियों को अदालती लड़ाई के लंबे खिंचने और इस दौरान रिटायर होने का डऱ सता रहा था।
Published on:
30 Aug 2019 10:45 pm
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