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RPSC: परिवेदना दर्ज कराने युवाओं को नहीं आना पड़ेगा आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवाचारों की श्रंखला में परिवेदना पोर्टल भी जुड़ गया है। अब अभ्यर्थियों को संबंधित परिवेदना दर्ज कराने के लिए आयोग कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Nov 30, 2021

RPSC:  परिवेदना दर्ज कराने युवाओं को नहीं आना पड़ेगा आयोग

RPSC: परिवेदना दर्ज कराने युवाओं को नहीं आना पड़ेगा आयोग

आरपीएससी: परिवेदना दर्ज कराने युवाओं को नहीं आना पडेगा आयोग
पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी परिवेदनाएं
परिवेदना की वस्तुस्थिति व कार्यवाही भी होगी ऑनलाइन

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवाचारों की श्रंखला में परिवेदना पोर्टल भी जुड़ गया है। अब अभ्यर्थियों को संबंधित परिवेदना दर्ज कराने के लिए आयोग कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे अभ्यर्थियों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। परिवेदना दर्ज कराने के साथ ही परिवेदना संख्या कम्प्यूटर से जनरेट कर दी जाएगी। जिसके माध्यम से परिवेदना पर की गई कार्यवाही की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।
आयोग अध्यक्ष डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि आयोग ने अभ्यर्थी परिवेदना पोर्टल शुरू किया है। इसका लिंक आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिया गया है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन ही अपनी परिवेदनाएं मोबाइल व कम्प्यूटर के माध्यम से सहजता से दर्ज करा सकेंगे।
परिवदेना पोर्टल से मिलेगा यह सुविधा
: बिना आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए कहीं से भी परिवेदना दर्ज करने की सुविधा।
:दर्ज कराई गई परिवेदना पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
:परिवेदना का निर्धारित समयानुसार समयबद्ध निस्तारण।

परिवेदना के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान
: परिवेदना से संबंधित सभी विवरण पूर्ण व बिन्दुवार दर्ज करें।
: परीक्षा का नाम व एप्लीकेशन आइडी को सावधानी पूर्वक दर्ज करें।
:अपना मोबाइल नबंर ई.मेल आइडी अवश्य दर्ज करें। इन माध्यमों से आयोग अभ्यार्थी को सूचित करेगा
: यदि पूर्व में कोई परिवाद दिया है तो उसका संदर्भ विवरण में अवश्य दें।
: न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणध्वादों को दर्ज न करें।
: अपने परिवाद की शिकायत संख्या का भविष्य में संदर्भ के लिए ध्यान रखें।
: दस्तावेज 150 डीपीआई पर स्केन कर एकल पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करें।
:आयोग से संबंधित परिवादों पर ही आयोग द्वारा कार्यवाही किया जाना संभव है इसलिए सबंधित परिवादों को ही दर्ज करें।
: सूचना के अधिकार के तहत आवेदन इस पोर्टल पर दर्ज न करें। आरटीआई के तहत जानकारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही आवेदन करें।