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आरटीई : विद्यार्थियों को नवीं से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने पर अब ये फायदा

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को नवीं से बारहवीं (9th to 12th RTE) तक पढ़ाई जारी रखने पर उनकी फीस का पुनर्भरण सरकार की ओर से उनके खाते में किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसका टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इसके अनुसार यह योजना शिक्षण सत्र 23-24 से शुरू होगी। इसमें वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जो शिक्षण सत्र 22-23 में निशुल्क सीट पर कक्षा 8 में अध्ययनरत होंगे।

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आरटीई : विद्यार्थियों को नवीं से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने पर अब ये फायदा

आरटीई : विद्यार्थियों को नवीं से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने पर अब ये फायदा

जयपुर। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को नवीं से बारहवीं (9th to 12th RTE) तक पढ़ाई जारी रखने पर उनकी फीस का पुनर्भरण सरकार की ओर से उनके खाते में किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसका टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इसके अनुसार यह योजना शिक्षण सत्र 23-24 से शुरू होगी। इसमें वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जो शिक्षण सत्र 22-23 में निशुल्क सीट पर कक्षा 8 में अध्ययनरत होंगे।

सरकार की इस योजना में पात्र विद्यार्थी जिस निजी स्कूल में अध्ययनरत होगा, उसी में अथवा प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर पंजीकृत किसी अन्य निजी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश ले सकेगा। विद्यार्थी का उस विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक अध्ययनरत रहना जरूरी होगा। अगर उस विद्यालय में कक्षा 11 में इच्छित संकाय नहीं होगा, तो ही दूसरे अपने इच्छित संकाय वाले पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। इस योजना में पात्र विद्यार्थी द्वारा निजी स्कूल में सामान्य विद्यार्थी के समान ही प्रवेश लिया जा सकेगा। विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर उसका नाम स्वत: ही स्कूल लॉगिन तथा डीईओ लॉगिन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

ऐसे होगा पुनर्भरण

सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वर्ष में दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। पहली किश्त का पुनर्भरण सत्रारंभ से भौतिक सत्यापन तक अध्ययनरत रहने पर और द्वितीय किश्त का पुनर्भरण वर्ष पर्यन्त रहने पर किया जाएगा। पात्र विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस तथा यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम होगी, उसका भुगतान जनाधार से लिंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। यूनिट कॉस्ट हर साल निर्धारित की जाएगी, जिसमें कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को निर्धारित यूनिट कॉस्ट राशि का 10 फीसदी तथा कक्षा 11 व 12 के लिए 20 फीसदी होगा।

ये रहेगा टाइम

30 मई तक पीएसपी पोर्टल पर इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। निजी स्कूलों में इस योजना के तहत प्रवेशित बच्चों का भौतिक सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 11 सितंबर से 29 सितंबर तक किया जाएगा। 10 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक पात्र विद्यार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। प्रथम किश्त का भुगतान 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।