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काला हिरण शिकार केस : सलमान खान को पांच साल की सजा, जानिए अब उनके पास क्या हैं कानूनी विकल्प

काला हिरण शिकार केस: कोर्ट से दोषी ठहराए जाने और सजा के आदेश के खिलाफ सलमान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील करके अपील तय

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salman khan

जयपुर। जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने काला हिरण के शिकार के दो दशक पुराने मामले में गुरुवार को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी है। कोर्ट से दोषी ठहराए जाने और सजा के आदेश के खिलाफ सलमान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील करके अपील तय होने तक सजा निलंबित करने की गुहार लगा सकते हैं। सजा निलंबित होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

जिला व सत्र न्यायालय ने अपील में सजा निलंबित होने से सलमान की मुश्किल बढ़ सकती हैं क्यों कि वह सजा निलंबन की अर्जी खारिज करने को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते और उन्हें अपील के अंतिम निपटारे का इंतजार करना होगा और यहां से अपील के अंतिम निपटारे में यदि वह बरी होते हैं। सरकार इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है और यदि नहीं हुए तो सलमान रिविजन में हाईकोर्ट जा सकते हैं।


आपको बता दें सलमान के अलावा बाकी सभी फिल्मी सितारों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री लगभग 11.15 पर कोर्ट पहुंचे। उनसे पहले सभी सितारे कोर्ट रूम में पहुंच चुके थे। सबसे पहले सलमान पहुंचे। उनके बाद नीलम, सैफ, सोनाली और तब्बू... सभी आरोपी कोर्ट रूम में खड़े थे। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। सभी के चेहरों पर शिकन नजर आ रही थी। इतने में मजिस्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मुस्कुरा कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।

कोर्ट रूम के अंदर से...
मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले सलमान का नाम पूछा, सलमान ने नाम बताया। चूंकि फैसला आज सुनाने के लिए सुरक्षित रखा गया, मजिस्ट्रेट ने सलमान के अलावा सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सलमान पर सभी आरोप तय हुए। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने इसके बाद बहस शुरू की। सजा के बिंदु पर तीखी बहस हुई।

इस दौरान सलमान खान के चेहरे पर जबरदस्त तनाव नजर आया। एपेक्स कोर्ट की दलीलें लगातार चलती रहीं। बहस होती रही। सलमान की ओर से बहस पूरी होने के बाद लोक अभियोजन अधिकारी ने सजा पर बहस शुरू की। इस केस में सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था।