
Samrawata Slapping Case: राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है।
राज्य सरकार की ओर से मामले में पेश हुए GA-CUM-AAG राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस 11 फरवरी को चालान पेश करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी।
नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा और एडवोकेट लाखन सिंह मीना ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दलीलें दीं, लेकिन अदालत ने फिलहाल सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, तब तय होगा कि नरेश मीना को जमानत मिलेगी या नहीं।
बता दें, अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि नरेश मीणा को जमानत कब मिलेगी? अब 12 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर यह निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट उन्हें जमानत देता है या नहीं। फिलहाल, उन्हें 12 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा।
बताते चलें कि यह मामला टोंक जिले के समरावता गांव का है, जहां विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मार दिया था। नरेश मीणा का आरोप था कि SDM ग्रामीणों से जबरन वोटिंग करवा रहे थे, जबकि गांव के लोग मतदान का बहिष्कार करना चाहते थे। घटना के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए गांव में दबिश दी, जिस पर गांव में उपद्रव मच गया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वह अब तक जेल में हैं।
Published on:
04 Feb 2025 05:44 pm
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