
sarkari naukri
जयपुर/
राज्य की भाजपा सरकार अनुसूचित जाति—जनजाति वर्ग पर पिफर मेहरबान हुई है। सरकार ने अब लिपिक भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 5 फीसदी अंकों की छूट देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को लिपिक संवर्ग की फेज प्रथम और द्वितीय चरण की भर्ती परीक्षा में यह छूट दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी।
नियमों में किया संशोधन..
एसटी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए सरकार ने राजस्थान सचिवालय लिपिर्क वर्गीय सेवा नियम, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय और अधिनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम और सराजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदेश में होने वाली सभी तरह की लिपिकीय भर्ती परीक्षा में अंकों में छूट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
आदेश में किया साफ ..
सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि प्रथम फेज में निर्धारित न्यूनतम अंक 40 फीसदी तय है। परीक्षा के द्वितीय फेज में बैठने के लिए यह अंक सभी तरह की भर्ती परीक्षा में लागू है। सरकार ने अब इसमें भी पांच फीसदी अंकों की छूट एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी है। वहीं द्वितीय चरण की परीक्षा में न्यूनतम 36 फीसदी अंक है। इसमें भी एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 फीसदी अंक की छूट मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंकों की छूट प्रत्येक प्रश्न पत्र में दी जाएगी
इनमें मिलेगी छूट ...
जानकारी के अनुसार सचिवालय में लिपिक,लिपिक ग्रेड सैकंड,आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक आदि पदों में भर्ती के दौरान छूट मिलेगी।
वोट बैंक का चक्कर ..
राज्य की भाजपा सरकार वोट बैंक के चक्कर में एससी—एसटी पर लगतार मेहरबानी दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में भारतबंद के दौरान हिंसक वारदातें हुई थी। सरकार ने इन मामलों में जांच के बजाय बेवजह परेशान करना बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद केंद्र की रिव्यू याचिका का समर्थन करने तथा पुलिस मुख्यालय से जारी सर्कुलर को वापस लेने आदि मामलों में मेहरबानी दिखा चुकी है।
Published on:
18 Apr 2018 09:45 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
