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क्षतिग्रस्त सडक़ को नए सिरे से नहीं बनाने पर नोटिस

हाईकोर्ट ने हरियाणा बॉर्डर की सड़क के मामले में दिया आदेश

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां से जुरहरा होकर हरियाणा तक जाने वाली सडक के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उसे नए सिरे से नहीं बनाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने विजय मिश्रा व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि सडक़ का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ। नियमानुसार एमडीआर श्रेणी की सडक़ को हर पांच साल में नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने न तो इसे नए सिरे से बनवाया और न ही इसकी मरम्मत हो रही है। इससे यहां दुर्घटनाओं का भय बना रहता है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके चलते न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पडा।