
Rajasthan High Court (Photo- Patrika)
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने जगदीश विश्नोई, राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा व रिंकू यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और ट्रायल में समय लगेगा। वे लंबे समय से जेल में बंद हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए।
वहीं राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा और अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने तर्क दिया कि जगदीश विश्नोई पेपर लीक गिरोह का सरगना है और उसके खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हैं।
इसके अलावा राजीव विश्नोई अभ्यर्थी के साथ-साथ पेपर सॉल्वर भी था, जबकि कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदकर रिंकू यादव को बेचा। चारों ने मिलकर एक गिरोह की तरह काम कर पेपर लीक किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।
Updated on:
19 Nov 2025, 4:53 PM IST
Published on:
19 Nov 2025, 4:51 PM IST
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