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लाख के फ्लैट पर 1.30 लाख, गरीब के 10 लाख के मकान पर बचेंगे 13 हजार

Rajasthan सरकार ने डीएलसी दर में 10 प्रतिशत कमी और बहुमंजिला इमारतों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 2 प्रतिशत कमी (जून तक) करके रियल एस्टेट को संजीवनी दे दी है।

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Old pension

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
जयपुर। राज्य सरकार ने डीएलसी दर में 10 प्रतिशत कमी और बहुमंजिला इमारतों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 2 प्रतिशत कमी (जून तक) करके रियल एस्टेट को संजीवनी दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी काम किया गया है। बिल्डर, डवलपर भी बजट से पहले मुख्यमंत्री से इसकी जरूरत जता चुके थे। खास यह है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले आवास की रजिस्ट्री पर भी स्टाम्प ड्यूटी आधी कर दी गई। इससे अब रजिस्ट्री का ग्राफ एक साथ बढ़ने की उम्मीद बंध गई है। हालांकि, स्टाम्प शुल्क सामान्य प्लॉट खरीदने पर पहले की दर पर ही देना होगा।

महाराष्ट्र में 165 प्रतिशत अधिक मिला राजस्व तो चेते :
कोरोनाकाल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कमी की। पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसम्बर तक 2 प्रतिशत और जनवरी से मार्च तक 3 प्रतिशत ही स्टाम्प ड्यूटी ली गई। इससे रजिस्ट्री की संख्या एकाएक बढ़ गई और सरकार को 165 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला। क्रेडाई और जयपुर के बिल्डरों ने मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सरकार ने भी प्रस्ताव तैयार किया और अब जून, 2021 तक छूट दी है। राज्य में 50 हजार आवास तैयार हैं।

इस तरह समझें..
1. बहुमंजिला इमारत : 50 लाख के फ्लैट पर 1.30 लाख रुपए बचेंगे (2 नहीं बल्कि 2.60 प्रतिशत कम लगेगी स्टाम्प ड्यूटी)
अभी स्टाम्प ड्यूटी : 6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, इस पर 30 प्रतिशत सरचार्ज यानी 1.80 और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। कुल 8.80 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी दे रहे हैं।
अब स्टॉम्प ड्यूटी : 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, इस पर 30 प्रतिशत सरचार्ज यानी 1.20 और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। कुल 6.20 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।
अभी तक यह चार्ज : 50 लाख के फ्लैट पर 4.40 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क देते रहे हैं।
अब यह होगा चार्ज : 50 लाख के फ्लैट पर 3.10 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा
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2. अफोर्डेबल हाउसिंग: कम देने होंगे 13 हजार रुपए -
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत और एलआईजी श्रेणी के लिए 2 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत की गई है। यदि 10 लाख कीमत के आवास की रजिस्ट्री कराएंगे तो अब 13 हजार रुपए कम देने होंगे।

समझें इस तरह बचत :
—ईडब्ल्यूएस : 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, 30 प्रतिशत सरचार्ज यानी 0.30 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज। इस तरह कुल 2.30 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ रही थी। यदि 10 लाख के मकान लिए 23 हजार स्टाम्प ड्यूटी देते हैं तो अब 0.50 प्रतिशत, सरचार्ज 0.15 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रशन शुल्क होगा। इस तरह 1.65 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के तहत 16500 रुपए देने होंगे। इससे 6500 रुपए बचेंगे।

-एलआईजी : 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी, 30 प्रतिशत सरचार्ज यानी 0.60 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन चार्ज। इस तरह कुल 3.60 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ रही थी। यदि 10 लाख के मकान लिए 36 हजार स्टाम्प ड्यूटी देते रहे। बजट घोषणा के बाद 1 प्रतिशत, सरचार्ज 0.30 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रशन शुल्क होगा। इस तरह 2.30 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के तहत 23000 रुपए देने होंगे। इससे 13000 रुपए बचेंगे।

रियल एस्टेट को बड़ी राहत :
मुख्यमंत्री ने स्टाम्प ड्यूटी और डीएलसी दर में कमी कर न केवल रियल एस्टेट सेक्टर और आशियाना खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए आवास खरीदना सुलभ होगा। राज्य सरकार को भी अधिक राजस्व मिलेगा।
—गोपाल गुप्ता, चेयरमैन, क्रेडाई राजस्थान

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