
Election में नेताओं ने गलत हलफनामा दिया तो रिटर्निंग अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई
जयपुर। पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में गलत हलफनामा देकर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि के साथ अब रिटर्निंग ऑफिसर की भी जवाबदेही तय होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा कि हलफनामा हल्के में लिया जाता है। प्रदेश में कुछ नगरपालिका और पंचायतों में चुनाव चल रहे है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर को गहनता से हलफनामे की जांच करनी चाहिए और एफिडेविट भी लेने चाहिए। अभी तक इस प्रोसेस को हल्के में लिया जाता है। लेकिन अगर गलत हलफनामा देकर कोई चुनाव लड़ता है तो अमुक व्यक्ति के साथ रिटर्निंग ऑफिसर की भी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि जो पात्र नहीं है, उसको चुनाव लड़ने से रोका जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। मधुकर गुप्ता ने नगर निगम महापौर उप चुनाव को लेकर कहा की आयोग चुनाव के लिए स्वतंत्र है। लंबे समय कोई पद रिक्त रहता है तो उस पर चुनाव करवाया जाता है। जब हमने चुनाव प्रोसेस शुरू किया तब ही राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ग्रेटर निगम की चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रोसेस शुरू नहीं करते तो हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आता।
Updated on:
17 Nov 2022 12:23 am
Published on:
16 Nov 2022 07:41 pm
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