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गबन और अनियमितता पर कड़ा प्रहार, ऑडिट में लापरवाही का खुलासा, 6 CA फर्मों पर गिरी गाज

Audit Negligence : सहकारिता विभाग की सख्ती, ऑडिट फर्मों पर बड़ी कार्रवाई। भविष्य में भी पैनल से बाहर रहेंगी ये 6 फर्में, सरकार का सख्त फैसला।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Feb 28, 2025

CM Bhajanlal gave Many Gifts to Rajasthan People know what they are

जयपुर। सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील अंतर्गत 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. 3 जीबी में गबन एवं अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया था। प्रकरण में प्रबंध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के आदेश पर मुख्य प्रबंधक, जीकेएसबी श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई थी। जांच परिणाम एवं निर्देश में समिति में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक ऑडिट कार्य में चार्टेड अकाउन्टेंट फर्मों की लापरवाही सामने आई थी।


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इन फर्मों पर गिरी गाज

जांच परिणाम के आधार पर कार्यवाही करते हुए मै. विभोर रूपेश एण्ड कम्पनी, मै. रतन गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, मै. गोयल नागपाल एण्ड कम्पनी, मै. राकेश लालगढिय़ा एण्ड एसोसिएट्स, मै. भरत मून्दड़ा एण्ड कम्पनी एवं देवेन्द्र भटेजा एण्ड कम्पनी को सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान गठित पैनल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैनल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है।

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