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राजस्थान में अब लव जिहाद पर बड़ा एक्शन, कलक्टर को धर्म परिवर्तन की सूचना न देने पर जेल

Love Jihad in Rajasthan: कलक्टर को धर्म परिवर्तन की सूचना नहीं देने पर भी जेल होगी। दूसरी बार अपराध किए जाने पर दो गुना तक सजा होगी। वहीं पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।

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Love Jihad

Bihar Crime news : Indore की लड़की ने घर वापसी के लिए लगाई पुलिस से गुहार। Patrika

Love Jihad: राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक के कानून का रूप लेने पर लव जिहाद जैसे मामलों में न्यायालय शादी को शून्य घोषित कर सकेगा। विधेयक में पहली बार अपराध करने पर 1 से 10 साल तक की जेल और 15 हजार रुपए से अधिक जुर्माने का प्रावधान है।

वहीं कलक्टर को धर्म परिवर्तन की सूचना नहीं देने पर भी जेल होगी। दूसरी बार अपराध किए जाने पर दो गुना तक सजा होगी। वहीं पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।

विधेयक में प्रावधान

  • * धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का संबंधी एफआईआर दर्ज करा सकेगा।
  • * जबरन-प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक सजा, 15 हजार रुपए या अधिक जुर्माना
  • * अनुसूचित जाति-जनजाति वाले व्यक्ति का विधि विरूद्ध धर्म बदलवाने पर 2 से 10 साल तक सजा, 25 हजार रुपए से अधिक जुर्माना
  • * सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक सजा, 50 हजार रुपए से अधिक जुर्माना
  • * पीड़ित को 5 लाख रुपए तक प्रतिकर राशि दिलाई जाएगी।
  • * धर्म परिवर्तन की 60 दिन पहले कलक्टर को सूचना नहीं देने पर 6 माह से 3 साल तक सजा, 10 हजार रुपए से अधिक जुर्माना
  • * धर्म परिवर्तन समारोह की कलक्टर को 30 दिन पहले सूचना नहीं देने पर 1 से 5 साल तक सजा, 25 हजार रुपए से अधिक जुर्माना

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