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दो साल घटाया सूचना आयुक्तों का कार्यकाल

केंद्र सरकार का फैसला: नए आयुक्तों पर होगा लागू  

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जयपुर

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Anoop Singh

Oct 26, 2019

दो साल घटाया सूचना आयुक्तों का कार्यकाल

दो साल घटाया सूचना आयुक्तों का कार्यकाल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार रात को अधिसूचित नई आरटीआइ नियमावली के तहत देशभर में तैनात सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच से घटाकर तीन साल कर दिया है।
केंद्र ने इसी साल जुलाई में सूचना के अधिकार कानून-2005 में संसोधन किया था। इसके तहत सरकार ने केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) एंव सूचना आयुक्तों के कार्यकाल एवं उनकी सेवा शर्तों के मामले में केंद्रीय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों जैसी समानता को खत्म कर दिया था। अब केंद्रीय आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, भत्ते और सेवा शर्तें नई नियमावली-2019 नई नियुक्तियों पर लागू होगी। पहले आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल या 65 साल तय थी।

सूचना कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध
सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सूचना कार्यकर्ताओं ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला सूचना कार्यकर्ताओं और उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हमला है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरटीआइ में इस फैसले से इस विभाग का दूसरे विभागों की तरह क्षरण हो जाएगा।


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