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पत्रकार राजेद रंजन हत्या कांड में चार्जशीट दाखिल, अपराधियों ने नार्को टेस्ट से किया इंकार

पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या शहर के स्टेशन रोड फलमंडी के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर दी थी।

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Indresh Gupta

Aug 23, 2016

Rajdev Ranjan

Rajdev Ranjan

सीवान। पत्रकार राजेद रंजन हत्या कांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस कांड के आइओ इंस्पेक्टर प्रियरंजन ने
सोमवार को सीजेएम न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कियी। जिसमें मुख्य शूटर रोहित कुमार, सोनू गुप्ता, विजय कुमार, रिशु
कुमार, राजेश कुमार व मुख्य साजिशकर्ता अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के विरुद्ध आरोप सही पाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या शहर के स्टेशन रोड फलमंडी के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर दी थी।

पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 25 मई को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व गोली के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार
हत्यारोपितों ने नगर थाने के रामनगर निवासी लड्डन मियां को हत्या का साजिशकर्ता बताते हुए उसके द्वारा ही सुपारी देने की बात कही थी।

फिलहाल सभी छह आरोपित मंडल कारा में बंद हैं, एसपी सौरभ कुमार साह ने बताया कि राजदेव हत्याकांड में लड्डन सहित
सभी हत्यारोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड का खुलासा करने के लिए
अनुसंधानकर्ता प्रियरंजन ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में नार्को व पोलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए अनुमति मांगी थी।

इस पर कोर्ट ने चारों आरोपितों को पेशी करने को कहा था। इस पर चारों आरोपितों में रोहित कुमार, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिशु व सोनू कोर्ट में पेश किए गए। इस पर कोर्ट ने एक-एक कर सबसे नार्को टेस्ट कराने के बारे में पूछताछ की।

इस पर चारों ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। चारों आरोपितों के इंकार करने पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नार्को टेस्ट पर सुनवाई के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह, इष्टदेव तिवारी, शंभु सिंह व नवीन कुमार श्रीवास्तव तथा अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजक डीएन गुप्ता ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।