
Rajasthan News : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत प्रदेश में सोमवार को मामले दर्ज होना शुरू हो गए। बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पहली एफआइआर भरतपुर जिले के बयाना थाने में रविवार रात 12.07 बजे दर्ज हुई, जबकि पिछले 24 घंटों में हुए अपराध को लेकर दर्ज हुई पहली एफआइआर सुबह 10.22 बजे पाली के सादड़ी थाने में दर्ज हुई। स्नेचिंग को लेकर प्रदेश की पहली एफआइआर राजधानी में मोबाइल छीनकर ले जाने को लेकर दर्ज हुई।
पुलिस के अनुसार बयाना में दर्ज हुआ मामला जमीन विवाद को लेकर कनपटी पर हथियार लगाकर जाति सूचक शब्द कहने से संबंधित है, जो इस्तगासे पर पिछले दिनों आए अदालत के आदेश के आधार पर दर्ज किया गया। घटना पिछले माह की होने के कारण यह मामला पुराने कानून आइपीसी की धाराओं में ही दर्ज किया गया है, वहीं आइपीसी की जगह लेने वाले बीएनएस की धाराओं में मोरखा निवासी मदन लाल ने पहला मामला पाली जिले के सादड़ी थाने में दर्ज कराया।
बीएनएस की धाराओं में प्रदेश का पहला मामला
पाली जिले के सादड़ी थाने में बीएनएस की धाराओं में दर्ज पहले मामले में रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत है। इस मामले मे दर्ज एफआइआर में बताया कि पड़ोसी खेत वाले ने सुबह करीब 7.30 बजे खेत से ट्रैक्टर ले जाने की बात पर हमला कर दिया तथा रुपए छीन लिए। पुलिस को इसकी सूचना 10.11 बजे मिली तथा मामला 10.22 बजे दर्ज किया गया।
स्नैचिंग की धारा में पहला मामला
जयपुर के आदर्श नगर थाने में एक जुलाई की शाम 5:10 बजे स्नैचिंग के अपराध में पहली एफआइआर दर्ज की गई। प्रताप नगर निवासी शिब्बू सैनी ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार सुबह साढ़े दस बजे मॉल के बाहर बैठा था, एक बाइक सवार मोबाइल छीनकर ले गया।
ये मामले भी दर्ज हुए नए कानून में
यहां भी दर्ज हुए मामले
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (पूर्वी जिला) : बीएनएस के तहत पहली एफआइआर मथानिया थाने में धारा 331 (4), 305 (a) के तहत दर्ज की गई।
बारां: सीआरपीसी के स्थान पर लागू बीएनएसएस की धारा 151 के तहत शहर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पाबंद किया है।
झुंझुनूं: नए कानूनों के अंतर्गत पहला मामला दोपहर 12 बजकर 26 मिनट पर झुंझुनूं शहर में कोतवाली थाने में मारपीट का दर्ज हुआ। इसमें सलीम पुत्र खादिम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बहनोई जगसेन, बहन समीम, नसरीन, भांजे व अन्य ने घर में घुसकर उसके व उसकी पत्नी रोशनी के साथ मारपीट की। पुलिस ने बीनएस की धारा 189 (2), 115 (2) व 126 (2) में मामला दर्ज किया
Published on:
02 Jul 2024 10:31 am
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