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कर्मचारियों की छुट्टियों के समायोजन के संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी किए आदेश

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में सामूहिक कार्य बहिष्कार के संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित आदेश अब जारी किया है। इसमें सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा गया है कि वे कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करें।

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जयपुर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में सामूहिक कार्य बहिष्कार के संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित आदेश अब जारी किया है। इसमें सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा गया है कि वे कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करें। यानी कर्मचारियों की छुट्टियां उनकी सीएल, पीएल या अन्य हैड से स्वीकृत की जाएंगी। अवकाश का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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बता दें कि आंदोलन खत्म करते समय इन सभी मांगों पर केवल मौखिक सहमति बनी थी। लिखित आदेश कोर्ट तक नहीं पहुंचने के कारण वेतन कटौती की संभावना बन रही थी। इस पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से एक बार फिर हाईकोर्ट प्रशासन से वार्ता की गई। इस वार्ता के बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि इस आदेश से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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न्यायिक अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच

इधर, सुभाष मेहरा की मौत जिस न्यायिक अधिकार के घर हुई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक सुभाष के परिजनों समेत 7 लोगों के बयान इस प्रकरण में दर्ज किए हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट प्रशासन से मामले की तफ्तीश निष्पक्ष करने की एक बार फिर मांग की है।

यह था मामला

10 नवंबर को न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में एनडीपीएस कोर्ट के जज के निवास पर हुई थी। परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी। लेकिन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद 18 नवंबर से जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया, जो 30 नवंबर से देशव्यापी हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन से कई दौर की वार्ता के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई तो कर्मचारियों ने बीते दिनों आंदोलन खत्म किया।