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राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील कम, कैसे हो बड़े मामलों की पैरवी, केस प्रभावित

केन्द्र सरकार में विधि मंत्री राजस्थान से होने के बावजूद यहां हाईकोर्ट में केन्द्र के बड़े मामलों की पैरवी करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर तथा दोनों डिप्टी सॉलिसिटर के पद खाली हैं।

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राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर का पद रिक्त, पत्रिका फोटो

राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर का पद रिक्त, पत्रिका फोटो

जयपुर. केन्द्र सरकार में विधि मंत्री राजस्थान से होने के बावजूद यहां हाईकोर्ट में केन्द्र के बड़े मामलों की पैरवी करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर तथा दोनों डिप्टी सॉलिसिटर के पद खाली हैं। इस बीच गुरुवार को जयपुर पीठ में ईडी द्वारा गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई है, शुक्रवार को जोधपुर में खान आवंटन के एक बड़े मामले पर सुनवाई है। ऐसे और भी कई प्रमुख मामले हैं।

तीनों पद खाली, कैंद्र की पैरवी अटकी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद बीते माह खाली हो गया, जबकि जयपुर में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल का पद करीब एक साल से और जोधपुर में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल का पद कई माह से खाली है। ऐसे में अब हाईकोर्ट में केन्द्र की पैरवी के लिए सृजित ये तीनों ही पद खाली हैं।

मंत्री का सीएम को पत्र, महाधिवक्ता से कराओ पैरवी

सीकर जिले के नीम का थाना में कई हजार करोड़ की खान के आवंटन से जुड़ा विवाद हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित प्रधान पीठ में नौ साल से चल रहा है। यह बिना अनुमति वन भूमि को खनन के लिए दिए जाने का मामला है। इस मामले में अब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की पैरवी लचर है, प्रभावी पैरवी के लिए मामला महाधिवक्ता को सौंपा जाए।

इस मामले में खनन से जुड़ी कंपनी हाईकोर्ट से अपनी गतिविधि शुरू करने की अनुमति मांग रही है, जिस पर राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिका पर एतराज ही नहीं जताया। हालांकि केन्द्र सरकार के तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अनुमति दिए जाने का विरोध किया।

पूर्व मंत्री का मामला

ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन मामले में गंभीर आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया। ईडी मामलों की अधीनस्थ अदालत जोशी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर चुकी, जिसके खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में गुरुवार को सुनवाई होने वाली है।


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