
जयपुर . शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के तहत पीपी 3 प्लस (3 से 4 वर्ष) और पहली कक्षा (6 से 7 वर्ष) में बच्चों का प्रवेश होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे चयनित विद्यार्थियों के नाम तय होंगे। इसके बाद अभिभावक 9 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे।
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे।
आवेदन पीपी 3 प्लस और पहली कक्षा के लिए होंगे। पीपी 3 प्लस में 3 से 4 साल और पहली कक्षा में 6 से 7 साल के बच्चे का प्रवेश हो सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसके बाद 9 से 15 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। स्कूल द्वारा 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
Updated on:
23 Mar 2025 11:31 am
Published on:
23 Mar 2025 11:29 am
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