
प्रतीकात्मक तस्वीर
Rules Changes From 1st April 2023: आने वाल वित्त वर्ष 2023-24 में 1 अप्रेल से कई बदलाव होने वाले हैं। खासतौर पर छोेटी बचत योजनाओं में कई बदलाव होने वाले हैं साथ ही इनमें निवेश करने वालों को काफी आसानी होगी। यही नहीं बचत योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से निवेशकों को फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है।
आज ही निपटा ले ये काम
फॉर्म 12बीबी: कर्मचारी द्वारा कर कटौती के दावों का विवरण है। वेतनभोगी कर्मचारी को अपने कर्मचारी को कर लाभ या निवेश और व्यय पर छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 12BB जमा करना आवश्यक है। निवेश पर टैक्स छूट और रिबेट क्लेम करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियोक्ता को फॉर्म 12बीबी भर कर दें। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल,देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है, एडवांस टैक्स की चौथी किस्त 31 तक जमा कर दें।
इन योजनाओं में होगा बदलाव
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी:
निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी और ब्याज के तौर पर भी अधिक निश्चित आय होगी। अभी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सालाना 8% की दर से ब्याज मिल रहा है।
एनपीएस से निकासी:
नेशनल पेंशन सिस्टम में सालाना पेंशन पाने या बाहर निकलने के लिए 01 अप्रेल से केवाई के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। ये हैं एनपीएस विड्रॉअल फॉर्म, पहचान-पते का प्रूफ, बैंक खाता प्रूफ व परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर।
महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत:
इस नई योजना की शुरुआत भी होने की उम्मीद है। महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाएं सालाना 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी। इसमें दो साल के लिए निवेश किया जा सकता है। हर साल 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम:
इसमें भी निवेश सीमा को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया गया है। साथ ही संयुक्त खाते के लिए लिमिट को 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। इस पर अभी सालाना 7.1% ब्याज मिल रहा है।
टीडीएस के नियम बदलेंगे:
1.ऑनलाइन गेमिंग-गैंबलिंग, फैटेंसी स्पोर्ट्स में जीत की राशि पर बिना किसी थ्रेसहोल्ड लिमिट के 30% टीडीएस के साथ सेस लगेगा।
2.मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती में मिल रही छूट खत्म होगी
3.ईपीएफ से निकासी के समय पैन नंबर नहीं देने पर 20% टीडीएस कटेगा।
4.एनआरआइ-विदेशी कंपनियों को भुगतान किए गए आय पर 20% टीडीएस
7 लाख तक नहीं लगेगा टैक्स
वित्तीय मामलों के जानकार सुनील पारीक और आकाश अग्रवाल ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय कोई कर नहीं है लेकिन इसमें कोई कटौति या छूट नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 3 से 6 लाख तक पांच फीसदी, 6 से 9 तक 10 फीसदी, 9 से 12 तक 15,12 से 15 तक 20 और 15 लाख से ज्यादा पर 30 फीसदी टैक्स लागू हो जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी जीवन बीमा पॉलिसी में 5 लाख से अधिक निवेश करने पर टैक्स देना होगा। छोटी बचत योजनाओं में फायदा मिलेगा।
Published on:
31 Mar 2023 05:25 pm
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