
जयपुर
राज्य निर्वाचन आयोग ( State Election Commission Commissioner ) के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश के 20 जिलों की 91 नगर निकायों ( municipalities ) में होने वाले आम चुनाव में वे युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, जिनकी उम्र आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी। आवेदक 4 जनवरी को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेहरा ने बताया कि इन निकायों में चुनाव 1 जनवरी के बाद होने हैं, ऐसे में आयोग की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनें ताकि लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सकें।मतदाता आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ पात्र आवेदकों से आवेदन लेंगे। अन्य दिवसों में आवेदक ईआरओ अथवा एईआरओ कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
पात्र व्यक्ति नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के संबंध में 4 जनवरी को शाम छह बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। प्राप्त आवेदन पत्रों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक निस्तारित किया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सभी आवेदनों को समय पर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस तरह कर सकते हैं आॅनलाइन आवेदन
आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan0.gov.in पर जाकर Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करें। इसके बाद तीन विकल्प (Online Claim & ObjeIction) दिखाई देंगे। आवेदक जरूरत के हिसा बसे विकल्प का चयन कर मांगी गई सूचनाएं भरकर अपलोड कर दे। संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए आवेदक से संपर्क जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे।
Published on:
27 Dec 2020 05:34 pm
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