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हमलावरों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज बंसल की अदालत ने चार जनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड का निर्णय सुनाया।
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तेज धारदार हथियार से हमला कर घायल कर देने के प्रकरण में आरोप सिद्ध होने पर स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज बंसल की अदालत ने चार जनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय सुनाया।
अभियोजन अधिकारी मीनाक्षी भिडासरा ने बताया कि सादुलशहर तहसील क्षेत्र के गांव खाटसजवार निवासी भालाराम ने जैरे इलाज 28 नवम्बर 1999 को बयान दिया था कि रात्रि 7.45 बजे अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा तभी गांव के अंग्रेज कुमार, श्याम लाल, बेअन्त सिंह व पवन कुमार आये व आते ही उसे कहा कि वह सट्टे का कार्य करता है, तब भाला राम ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर इन्होंने गंडासी की चोट सिर में मारी। जांच अधिकारी ने पीडि़त के बयान के आधार पर अंग्रेज कुमार, श्याम लाल, बेअन्त सिंह के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपी पवन कुमार के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने पर भालाराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 319 सीआरपीसी में न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपी पवन कुमार के खिलाफ प्रसंज्ञान लिये जाने का आग्रह किया। जिस पर न्यायालय ने 23 जुलाई 2005 को पवन कुमार के खिलाफ भी प्रसंज्ञान ले लिया। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात चारों आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर आईपीसी की धारा 326 में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 327 में 2-2 वर्ष का कठोर कारावास 5-5 हजार रुपये का का
अर्थदण्ड सुनाया।

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