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टोंक-सवाई माधोपुर सीट से BJP की बनेगी हैट्रिक या कांग्रेस का दो बार हार का टूटेगा सिलसिला?

Tonk-Sawai madhopur Loksabha Result: टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर दो बार से भाजपा काबिज है। इस बार कांग्रेस ने उनियारा से वर्तमान विधायक हरीश मीना पर दांव खेला है।

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Tonk-Sawai madhopur Loksabha Result: देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना चार जून को होगी। समय नजदीक होने पर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने जिले में मंगलवार से 6 जून तक धारा 144 लागू की है। टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर दो बार से भाजपा काबिज है। इस बार कांग्रेस ने उनियारा से वर्तमान विधायक हरीश मीना पर दांव खेला है।

ऐसे में अब मतगणना के नतीजों में सामने आएगा कि भाजपा की हैट्रिक बनेगी या कांग्रेस का दो बार हार का सिलसिला टूटेगा। हालांकि इस बार दोनों ही पार्टियों ने मजबूती के साथ चुनाव में कार्य किया है। टोंक-सवाईमाधोपुर सीट पर 11 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा। भाजपा से प्रत्याशी सुखबीरसिंह जौनापुरिया तथा कांग्रेस से हरीश मीना है।

लोकसभा चुनाव में अब तक देश में पांच चरण हो चुके हैं। अब दो चरण का मतदान बाकी है। चुनाव में मतगणना 4 जून को होगी। इसको लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कांग्रेस-भाजपा को मिलने वाले मतों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

4 जून को होगी मतगणना

टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में दोनों जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्र है। इनमें से सर्वाधिक मतदान टोंक विधानसभा क्षेत्र में 61.04 प्रतिशत हुआ था। जबकि सबसे कम मतदान निवाई में 52.98 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके अलावा गंगापुरसिटी में 55.88, सवाईमाधोपुर में 55.74, बामनवास में 53.03, खंडार में 59.01, मालपुरा में 55.08 तथ देवली-उनियारा में 59.69 प्रतिशत हुआ है।

लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून को मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए टोंक जिले की राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने निषेधाज्ञा लागू की है।

मतगणना केन्द्र से 200 मीटर तक फोन का नहीं होगा उपयोग

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा। फोन लेकर भी नहीं जाएगा। यह आदेश 6 जून शाम तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित होगा।