
परिवहन विभाग में 15 जून से वाहन 4.0 पर ही किया जा सकेगा लेनदेन
परिवहन विभाग में 15 जून से वाहन 4.0 पर ही किया जा सकेगा लेनदेन
विभागीय वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध हैं एप्लीकेशन्स
सीधे ही-ई-ग्रास पर बंद होगा ट्रांजेक्शन
नहीं लगाने होंगे आरटीओ-डीटीओ कार्यालय के चक्कर
साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश वाले दिन भी उपलब्ध रहेगी सुविधा
जयपुर, 12 जून।
परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं अन्य तरह के चालान जैसे एकबारीय कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर-यात्री यान, मोटर वाहन कर-माल यान, इनके अधिभार सहित सभी प्रकार की फीस एवं शुल्क आदि 15 जून से अब सीधे वाहन 4.0 के माध्यम से ही जमा होंगे।
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि विभाग की सेवाओं से सम्बन्धित बजट मदों में राशि जमा कराने की सुविधा वाहन 4.0 के माध्यम से एवं सीधे ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन ई-ग्रास पोर्टल पर सीधे राशि जमा करवाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आमजन से 15 जून से परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए ई-ग्रास पर सीधे लेन-देन के स्थान पर वाहन 4.0 पोर्टल पर ही भुगतान हो सकेगा।
जैन ने इससे लोगाें को आरटीओ-डीटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सप्ताहिक एवं राजकीय अवकाशों के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से मोटर वाहन कर गणना एवं समस्त वाहनों के लेखे वाहन 4.0 पर स्वतः ही हो जाएंगे तथा हर जमा राशि का वाहन वार खाते में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में ई-ग्रास पोर्टल पर बैंक में नगद जमा कराने के लिए चालान बनाना पडता है। उसके पश्चात वाहन स्वामी को बैंक में जाकर नगद राशि जमा करानी पडती है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत चालान बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाऎगी जिससे विभाग में cashless प्रवृत्ति की तरफ कदम बढेंगे और आमजन को सुविधा होगी। समस्त भुगतान वाहन पोर्टल के माध्यम से होने से विभिन्न कार्याें एवं भुगतान की मॉनीटरिंग आसान हो पायेगी साथ ही नयी व्यवस्था से सभी सूचनाऎं तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढेगी एवं सेवा प्रदान आसानी से हो सकेगी।
जैन के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के पश्चात भविष्य में यात्री, भार वाहनों के मासिक, वार्षिक कर देने वाहनों की देय कर की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी जिससे वाहन स्वामी देय राशि घर से ही जमा करवा सकेगा।
उन्हाेंने विभाग के सभी आरटीओ एवं डीटीओ को 15 जून से परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए राशि विभागीय वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर उपलब्ध वाहन 4.0 एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं
Published on:
12 Jun 2020 11:02 pm
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