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चित्तौड़गढ़ व गंगानगर के दो तस्करों को किया एक साल के लिए निरुद्ध

जयपुर। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश के चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिले के मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त दो तस्करों को एक साल के लिए जेल में निरुद्ध रखा जाएगा।

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जयपुर

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Lalit Tiwari

Dec 20, 2023

चित्तौड़गढ़ व गंगानगर के दो तस्करों को किया एक साल के लिए निरुद्ध

चित्तौड़गढ़ व गंगानगर के दो तस्करों को किया एक साल के लिए निरुद्ध

जयपुर। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश के चित्तौड़गढ़ और गंगानगर जिले के मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त दो तस्करों को एक साल के लिए जेल में निरुद्ध रखा जाएगा।

एडीजी (क्राइम) दिनेश एमएन ने बताया कि बुधवार को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार आदेश जारी किए गए हैं। श्री गंगानगर जिले के थाना जवाहर नगर निवासी मंगतराम उर्फ मंगतू एवं चित्तौड़गढ़ जिले के थाना राशमी निवासी प्रहलाद सुखवाल को एक साल के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया हैं।
एडीजी एमएन ने बताया कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा तस्कर मंगतराम को 20 अक्टूबर 2023 को एवं प्रहलाद सुखवाल को 19 अक्टूबर 2023 को निरुद्ध किया गया था। दोनों प्रकरण हाई कोर्ट के सलाहकार मंडल को भिजवाया गया था।

एमएन ने बताया कि सलाहकार मंडल की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को गृहविभाग द्वारा आदेश जारी कर तस्कर मंगतराम उर्फ मंगतू को 19 अक्टूबर 2024 एवं रामलाल सुखवाल को 18 अक्टूबर 2024 तक जेल में निरुद्ध रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।