
उपभोक्ता यदि रेल से यात्रा कर रहा है और यात्रा के दौरान उसका सामान चोरी हो जाता है तो इसे रेल सेवा में कमी माना जाता है। उपभोक्ता के जान-माल की यात्रा के दौरान उचित सुरक्षा प्रदान करना रेलवे की जिमेदारी है। चोरी या किसी भी तरह नुकसान की स्थिति में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता वैध टिकट पर यात्रा कर रहा हो।
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उपभोक्ता कानून 2019 के तहत जान माल की सुरक्षा करना रेलवे की जिमेदारी है। सबसे पहले चोरी की सूचना रेलवे पुलिस या रेलवे हैल्पलाइन पर करनी चाहिए। रेलवे द्वारा उचित कार्रवाई ना होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए आयोग में परिवाद दायर कर सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। रेलवे द्वारा यत्रियों का बीमा भी किया जाता है। - डॉ. अनन्त शर्मा नेशनल चेयरमैन कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन
Updated on:
01 Sept 2024 12:39 pm
Published on:
01 Sept 2024 11:53 am
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