
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सवा पांच साल पूर्व पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अभियुक्त गाजूना (करेड़ा) निवासी कन्हैयालाल उर्फ किशनलाल बलाई को दोषी मानते हुए अपर सेशन न्यायालय संख्या दो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर साढ़े तेरह हजार रुपए जुर्माना किया गया। अभियुक्त ने अपनी साली के घर पर वारदात को अंजाम दिया था। दम्पती में विवाद चल रहा था।
प्रकरण के अनुसार 17 जनवरी 2017 को गायत्रीनगर निवासी मंजू देवी पत्नी अर्जुनलाल बलाई ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया था। अस्पताल में उपचारत मंजू ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन चंदा का उसके पति किशन बलाई से अनबन चल रही थी। दम्पती में आए दिन झगड़ा होता था। इसके चलते पांच माह से चंदा दो बच्चों के साथ बहन मंजू के यहां रह रही थी।
17 जनवरी को किशन मंजू के घर में घुस गया और चंदा पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चंदा की चीख सुन कर छत पर मौजूद मंजू भी दौड़ कर आई तो किशन ने मंजू पर भी चाकू से हमला किया। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए तो अभियुक्त बाइक लेकर भाग गया।
प्रतापनगर थाना पुलिस ने दोनों बहनों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चंदा को मृत बताया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त किशन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने अभियुक्त के खिलाफ 20 गवाह और 45 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।
Published on:
13 Apr 2022 10:55 am
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