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राहत की खबर : बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को मिलेगा 730 दिन का अवकाश

बच्चों की देखभाल को मिल सकेगा यह अवकाश, नियमों में संशोधन मंगलवार से लागू

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jaipur

राहत की खबर : बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को मिलेगा 730 दिन का अवकाश

शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। महिला अधिकारी व कर्मचारी 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश ले सकेंगी, लेकिन नि:शक्त बच्चे के मामले में यह उम्र 22 साल तय की गई है।

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राज्य सरकार ने मंगलवार को राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया। इसके तहत अपने 18 साल तक के बच्चों की परीक्षा व बीमारी सहित उनसे सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए महिला अधिकतम दो साल अर्थात् 730 दिन तक का अवकाश लिया जा सकेगा। इसके साथ ही नि:शक्त बच्चे के मामले में यह उम्र 22 साल तय की गई है। इस अवकाश के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। दो बच्चों तक के लिए इसका अवकाश का लाभ मिल सकेगा। अब तक लिए जा चुके अवकाश को इसमें समायोजित नहीं किया जाएगा।

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यह भी प्रावधान

- एक साल में तीन बार से अधिक नहीं मिल सकेगा अवकाश

- प्रोबेशनर महिला को नहीं मिलेगा यह अवकाश

- कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकेगा अवकाश से इनकार

- यह अवकाश जमा नहीं हो सकेगा
- अवकाश से पहले या बाद में रविवार या कोई अवकाश है तो वह भी इसमें शामिल होगा

- बच्चा हॉस्टल या विदेश में है तो स्पष्ट करना होगा कि महिलाकर्मी उसकी किस तरह मदद करेगी

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इन राज्यों में है लागू

केन्द्र सरकार के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर व असम सहित कुछ अन्य राज्यों में महिलाओं को यह अवकाश दिया जा रहा है। राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया गया था और फरवरी 2018 में विधानसभा में बजट में घोषणा की थी।