
अकार्यशील, खुले बोरवेल और नलकूप के कारण होने वाली दुर्घघटनाओं की रोकथाम को लेकर खण्ड स्तर, नगरीय क्षेत्र स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया है। जिला कलक्टर प्रतापसिंह के निर्देशानुसार खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त व अधिशासी अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय सुरक्षा समिति होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षा समिति में ग्राम विकास अधिकारी संयोजक, पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होगें। इसी प्रकार नगरीय स्तरीय सुरक्षा समिति में राजस्व अधिकारी, सचिव संयोजक, कनिष्ठ अभियंता व राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे।
संबधित समिति सुरक्षा की दृष्टि से अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर खुले बोरवेल व नलकूप का चिह्निकरण करेगी एवं इसके साथ ही उनके मालिकों से सम्पर्क करके उसके चारों तरफ तारबंदी से सुरक्षित करवाएगी। इसके साथ ही जो ट्यूबवेल विफल या सूखा हो, उस स्थिति में उसे मिट्टी आदि से बंद भी करवाएंगी। संबंधित व्यक्ति उपलब्ध या चिह्नित नहीं होने की स्थिति में राजकीय व्यवस्था से खुले बोरवेल बंद किए जाएंगे। समिति खुले बोरवेल के बारे में विशेष जागरुकता रखेगी एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ग्राम स्तरीय व नगर स्तरीय समिति द्वारा खुले बोरवेल बंद व तारबंदी द्वारा सुरक्षित किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी।
नगर व ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुले बोरवेल व नलकूप तो नहीं छोड़े जा रहे है, इसके लिए सुरक्षा समिति की ओर से सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर या ग्राम सुरक्षा समिति क्षेत्र का निरीक्षण करके कोई बोरवेल या नलकूप खुला नहीं रहे, इस आशय का प्रमाण-पत्र बनाकर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संबंधित विकास अधिकारी या आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी को देंगे।
तहसीलदारों को संबंधित क्षेत्र में खुद भ्रमण कर एवं गिरदावर, पटवारी इत्यादि के माध्यम से सूचना प्राप्त कर खुले बोरवेल व नलकूप को बंद करवाने के लिए कहा गया है। वे 3 जनवरी तक इस आशय का प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करें कि तहसील क्षेत्र में खुले बोरवेल व नलकूप पाए गए, जिनमें से मेन खुले बोरवेल या नलकूप को बंद करवाया जा चुका है और वर्तमान में तहसील क्षेत्र में कोई बोरवेल या नलकूप खुला या असुरक्षित नहीं है।
Published on:
02 Jan 2025 10:50 pm
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