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बिना अनुमति बना दिए कई भवन, ग्राम पंचायत ने जारी किया नोटिस

बिना मास्टर प्लान और स्वीकृति के ही रानीवाड़ा खुर्द में ग्राम पंचायत को धत्ता बताते हुए पूरी कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व में भी ग्राम पंचायत की ओर से प्लानर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने ग्राम पंचायत की ओर जारी किए गए नोटिस को दरकिनार करते हुए पूरी कॉलोनी ही बसा दी। इस संबंध में रानीवाड़ा खुर्द सरपंच शोभना सुथार ने कॉलोनी के प्लानर को नोटिस जारी किया है।

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बिना अनुमति बना दिए कई भवन, ग्राम पंचायत ने जारी किया नोटिस

रानीवाड़ा. पंचायत की बिना अनुमति के बनाए गए भवन।

रानीवाड़ा. बिना मास्टर प्लान और स्वीकृति के ही रानीवाड़ा खुर्द में ग्राम पंचायत को धत्ता बताते हुए पूरी कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व में भी ग्राम पंचायत की ओर से प्लानर को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने ग्राम पंचायत की ओर जारी किए गए नोटिस को दरकिनार करते हुए पूरी कॉलोनी ही बसा दी। इस संबंध में रानीवाड़ा खुर्द सरपंच शोभना सुथार ने कॉलोनी के प्लानर को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मनमर्जी के संबंध में एसडीएम को भी कानूनी कार्रवाई के लिए अवगत करवाया गया है। मामले में खास बात यह है कि रानीवाड़ा क्षेत्र में इस तरह की मनमर्जी की कॉलोनियों की भरमार है। जिसको ग्राम पंचायत की ओर से चिह्नित करने के साथ ही कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद प्लानर्स की मनमर्जी हावी है। अधिकारियों से सांठ गांठ के चलते इन अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड इन निर्माण कार्यों के लिए गाइडलाइन की पालना तक नहीं की गई है। इन मामलों में बड़े स्तर पर जांच के साथ साथ मनमर्जी की बसावट पर रोक की जरुरत है।
यह है मामला
इस अवैध कॉलोनी के संबंध में की गई शिकायत और जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि राजस्थान भू राजस्व के अंतर्गत गठित जिला सदस्यीय समिति की 11 सितंबर 2020 में ले आउट जांच की बैठक कार्यवाही के विवरण में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार ले आउट प्लान का अनुमोदन किया। जिसकी फोटो प्रति व ले आउट प्लॉन की फोटो प्रतियां पेश की। शिकायत में बताया गया है कि इस कन्वर्जन आदेश के बाद नोटिस प्राप्तकर्ता को यथाशीघ्र या आवासीय कॉलोनी के निर्माण के पूर्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था। आरोप है कि यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इधर, ग्राम पंचायत की ओर से मौका भौतिक सत्यापन करने के दौरान नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के निर्माण शुरू कर कई सारे घर बनाना पाया गया। आरोप है कि निर्माणकर्ता ने कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया है।
इनका कहना...
यह मामला हमारे दायरे में नहीं आता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पंचायत के अधीन है तो पंचायत ही इस संबंध में कार्रवाई कर सकती है।
- प्रकाशचंद्र अग्रवाल, एसडीएम रानीवाड़ा
अगर नियम विरुद्ध काम हो रहा है तो जांच करवा कर काम को रुकवाया जाएगा। लिखित में कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। रानीवाड़ा खुर्द सरपंच एक बार हमारे पास आई थीं। मामले की जांच की जाएगी।
- राजेंद्रकुमार, बीडीओ रानीवाड़ा
मैंने मौखिक रूप से कई बार मौके पर जाकर काम रोकने के लिए कहा, लेकिन भू-माफियाओं की दादागिरी से अवैध निर्माण नहीं रुक रहे हैं। भू-माफियाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत की एनओसी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वे सीधे कलक्टर से बात करेंगे।
- शोभना सुथार, सरपंच, रानीवाड़ा खुर्द