
Rajasthan Odwara Encroachment Case: राजस्थान के आहोर क्षेत्र के ओडवाड़ा में हाइकोर्ट के आदेश की पालना में गुरुवार को प्रशासन व पुलिस की ओर से पहले दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को जिला कलक्टर पूजा पार्थ ने यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा की हाइकोर्ट के आदेश की पालना में ओडवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।
IAS Pooja Parth ने कहा कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलक्टर पार्थ ने सवालों का जवाब देते हुए कहा की प्रशासन व पुलिस की ओर से हाइकोर्ट के आदेश की पालना में ओड़वाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गुरुवार को शुरू की गई। जिसमें किसी को भी बेघर नहीं किया गया है।
रहवासीय मकान नहीं गिराए गए हैं। केवल अतिक्रमण के तहत चारदीवारी तोड़ी गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ओडवाड़ा के ग्रामीणों के साथ है। पुनर्वास के तहत शीघ्र ही इसका कोई सोल्यूशन नियमों में लेकर आएंगे। प्रशासन द्वारा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सर्वे कार्य करवाकर प्रभावित लोगों को रेवन्यू उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा।
सर्वे में यह भी सामने आया है कि अतिक्रमियों के गांव में रहवासीय मकान स्थित है तथा यहां एक्स्ट्रा रोका हुआ है। हाइकोर्ट के आदेश की पालना में अतिक्रर्मियों को नोटिस से देखकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को लेकर जारी किए गए स्टे के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
18 May 2024 03:03 pm
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