
clinical establishment act: बिना पंजीयन संचालित नहीं हो सकेगी पैथोलॉजी लैब
चिकित्सा विभाग निदेशक के आदेश, 31 अगस्त तक कराना होगा पंजीकरण
जालोर. प्रदेशभर में संचालित पेथोलॉजी लैब को अब क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण कराना होगा। इसे लेकर चिकित्सा विभाग निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। (clinical establishment act rajasthan)
इसके तहत पैथोलॉजी लैब को क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) नियम 2013 एवं केन्द्र सरकार के नियम 2018 के तहत 31 अगस्त तक पंजीयन करवाना होगा। जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराने के निर्देश हैं। निर्धारित तिथि तक लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य सरकार की ओर से मनमानी फीस वसूली पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस तरह के आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन अनिवार्यता प्रावधान के तहत पैथोलॉजी लैब को पहले प्रोविजनल और बाद में स्थायी पंजीकरण कराना होगा। प्रोविजनल पंजीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में किए जा रहे हैं।
नहीं तो पांच लाख का जुर्माना
क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा तक पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गजेन्द्रसिह देवल ने बताया कि प्रावधानों के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन निर्धारित अवधि बाद मिली पैथोलॉजी लैबों पर अधिकतम पंाच लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन जमा होगा आवेदन
क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण करवाने वाले संस्थानो को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन की हार्ड कॉपी व निर्धारित शुल्क डीडी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय में जमा करवाना होगा।
बैठक में करेंगे चर्चा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गजेन्द्रसिह देवल ने बताया कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन ) अधिनियम 2010 के तहत गठित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण कमेटी की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता 29 अगस्त को होगी। इसमें क्लिनीकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रावलियों पर निर्णय एवं प्रोविजनल पंजीकरण के सम्बंध में निर्णय लिया जाएगा।
Published on:
25 Aug 2019 07:49 pm
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