
ट्रैफिक पुलिस चाहे जितना भी कर दे चालान, अगर आपने दिखाई ये छोटी सी समझदारी, तो नहीं देने होंगे एक भी पैसे
श्रीनगर। धारा 370 को निरस्त करने के बाद, केन्द्र ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को जम्मू—कश्मीर में भी लागू किया है। इस एक्ट में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम के अंतर्गत नशे में गाड़ी चलाने पर छह महीने की कैद या 10 हजार तक का जुर्माना लगया जा सकता है। दूसरी बार किए गए ऐसे अपराध के लिए, जुर्माने में दो साल तक की कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 2,000 रुपये तक कर चालान किया जा सकता है।
यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन सितंबर से जम्मू और कश्मीर में लागू किए गए हैं। "यातायात विभाग मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के नए नियमों के अनुसार चालान दाखिल कर रहा है,"
सूत्रों के अनुसार जो लोग इंटरनेट नाकाबंदी के कारण बीमा और प्रदूषण का नवीनीकरण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें छूट दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के बारे में यात्रियों और मोटर चालकों को सूचित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है। पिछले साल 1000 से अधिक लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाई जबकि 7,000 से अधिक लोग घायल हुएI
Updated on:
18 Sept 2019 06:20 pm
Published on:
18 Sept 2019 06:16 pm
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