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जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, विधान परिषद को समाप्त करने के आदेश जारी

Jammu Kashmir Vidhan Parishad: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 (Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019) के तहत यह फैसला लिया गया है...

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Jammu Kashmir Vidhan Parishad,Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019

जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, विधान परिषद को समाप्त करने के आदेश जारी

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अधिनियम की धारा 57 के संदर्भ में सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्धारा जारी आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के सभी कर्मचारी 22 अक्टूबर, 2019 तक जीएडी को रिपोर्ट करेंगे और समय-समय पर विधान परिषद के लिए खरीदे गए वाहनों को निदेशक राज्य मोटर में स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकारी आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को मौजूदा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्देशक संपदा निर्माण को सौंप देने के लिए निर्देश दिए गए है। इसके अलावा, सचिव विधान परिषद रिकॉर्ड के लिए परिषद के सचिवालय से संबंधित विधायी व्यवसाय, कानून विभाग, न्याय संसदीय मामलों से संबंधित रिकॉर्ड हस्तांतरित करेंगे।


बता दें कि 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश हुआ था। अगले दिन इसे लोकसभा में पेश किया गया। अधिनियम दोनों सदनों से बहुमत के जरिए पास होने के बाद राष्ट्रपति तक पहुंचा। राष्ट्रपति ने भी इसे अनुमति दे दी। अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर व लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।

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