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आदित्य को इटली की बरेटा पिस्टल से मारी थी गोली

गया में छात्र आदित्य को इटली की बनी बरेटा कंपनी की पिस्टल से गोली मारी गई थी...

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Shribabu Gupta

May 11, 2016

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जमुई। गया में छात्र आदित्य को इटली की बनी बरेटा कंपनी की पिस्टल से गोली मारी गई थी। एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने यह पिस्टल 2013 में खरीदी थी। दिल्ली के बसंतकुंज से उसने हथियार का लाइसेंस लिया था। पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार करने के साथ उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है।

पिस्टल के साथ दो मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार के मुताबिक रॉकी को 9-10 मई की रात बोधगया के पास स्थित उसके फॉर्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वह कथित पिस्टल भी बरामद की गई है, जिससे आदित्य को गोली मारी गई थी।

उन्होंने बताया कि रॉकी को पिस्टल का लाइसेंस दिल्ली के बसंतकुंज से जारी हुआ है। पिस्टल और लैंड रोवर गाड़ी के संबंध में छानबीन के लिए पुलिस की विशेष टीम दिल्ली पहुंच गई है। यह जांच का विषय है कि उसने दिल्ली से किस आधार पर पिस्टल का लाइसेंस हासिल किया। यदि गलत तरीके से लाइसेंस लिया गया है, तो अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

चचेरा भाई टेनी यादव भी था साथ
घटना के वक्त रॉकी के साथ उसका चचेरा भाई टेनी यादव भी लैंड रोवर में मौजूद था। एडीजी के मुताबिक टेनी को भी आदित्य की हत्या में आरोपित किया गया है। फरार टेनी की तलाश जारी है। इससे पहले घटना के वक्त साथ रहे सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक यह अनुसंधान का विषय है कि गाड़ी में तीन लोग ही थे या उससे ज्यादा।

तीन सप्ताह में जांच एक महीने में चार्जशीट
एडीजी ने बताया कि गया पुलिस को तीन सप्ताह में आदित्य हत्याकांड की जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस की कोशिश है कि एक महीने में चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य का दावा किया आदित्य हत्याकांड में बिहार पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य होने का दावा किया है।

एडीजी सुनील कुमार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा पुलिस के पास वैज्ञानिक साक्ष्य भी मौजूद हैं। एफएसएसल की टीम रॉकी से बरामद पिस्टल की छानबीन कर रही है। यह पूछे जाने पर की रॉकी ने जुर्म नहीं कबूला है, एडीजी ने कहा कि कोई भी आरोपित अपना जुर्म नहीं कबूल करता है। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। गवाहों का 164 में बयान कराया गया है।

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