
चोरी के चार आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर समेत अन्य सामान जब्त
जांजगीर-चांपा. कोतवाली क्षेत्र जांजगीर में सिलिसलेवार चोरी हुई चोरी की गुत्थी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को चोरी के चार आरोपियों से सोने चांदी के जेवर समेत अन्य सामान जब्त कर लिया है। आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि ६ अगस्त को तारकेश्वर राठौर के घर से चोर आलमारी उठाकर ले गए थे, लेकिन लॉकर तोड़ नहीं पाए थे।
इसी तरह १४ अगस्त को मिशन कंपाउंड के शैलेश रवानी के घर से अज्ञात चोरों ने ५८ हजार रुपए के जेवर सहित अन्य सामान पार कर दिया था। दोनों घटनाओं की जांच के लिए पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान कोतवाली पुलिस को पता चला कि शांति नगर निवासी छोटू उर्फ रंजीत देवार खूब पैसा रखा है। सोना- चांदी बिक्री करने के लिए वह ग्राहक तलाश कर रहा है।
थाना प्रभारी कौशिल्या साहू के साथ कोतवाली के प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा, रामप्रसाद बघेल, मनीष और अनुराग सिंह को छोटू उर्फ रंजीत देवार की तलाश के लिए रवाना हुए। किसी तरह छोटू देवार को टीम ने ढूंढ निकाला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तब वह अपने साथी राकेश उर्फ राका देवार, प्रकाश देवार एवं बबलू देवार के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि सोने चांदी के जेवर को बलौदा बाजार निवासी प्रांजल सोनी पिता संतोष सोनी के पास बेचना बताए तथा कुछ सामान को आपस में बांटना स्वीकार किए। पुलिस ने जेवरों के खरीददार प्रांजल सोनी की तलाश के लिए टीम रवाना हुई। २४ घंटे के भीतर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
दहेज मामले में तीन को जेल
वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में पुलिस ने लोभी पति, सास व ससुर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। घटना चंद्रपुर क्षेत्र राधापुर की है। पुलिस के अनुसार एक जुलाई को सीमा चौहान पति लक्ष्मण चौहान (२४) अपने कमरे में अपनी साड़ी से फांसी लगा ली थी। ससुर हेमराम चौहान की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि सीमा चौहान की शादी २० अप्रैल २०१८ लक्ष्मण चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद लक्ष्मण एवं उसके माता पिता नवविवाहिता को प्रताडि़त करते थे। इससे तंग आकर महिला ने फांसी लगा ली थी। जांच के बाद पुलिस ने लक्ष्मण चौहान ससुर हेतराम चौहान, सास मोती कुंवर के खिलाफ धारा ३०४ ख ३४ के तहत दोषी पाया। इसके चलते तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
Published on:
17 Aug 2018 01:30 pm
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