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CG News: जांजगीर के पूर्व CHMO को 7 साल की सजा व दस लाख का जुर्माना, आय से अधिक संपत्ति मामले में आया फैसला

CG News: जांजगीर के विशेष न्यायालय में इसकी सुनवाई और और विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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CG News: आय से अधिक संपत्ति मामले में आया फैसला, पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 7 साल की सजा व दस लाख का जुर्माना

CG News: आय से अधिक संपत्ति मामले में जांजगीर के पूर्व मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएल घृतलहरे को न्यायालय ने सात साल की सजा और दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 2012 का है। तब जांजगीर-चांपा सीएमएचओ के रुप में डॉ. आरएल धृतलहरे यहां पदस्थ थे। तब यहां एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा छापा मार कार्रवाई की थी और करोड़ों की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था जिसका फैसला आया।

धृतलहरे के खिलाफ ब्यूरो को भ्रष्ट्राचार के माध्यम से बडे़ पैमाने पर चल अचल संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद मामले का गोपनीय तौर पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन होने के बाद धृतलहरे के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांजगीर स्थित शासकीय आवास में, बिलासपुर जिले के मकानों में तथा कोरबा जिले के मकानों में छापा मारकर तलाशी ली गई। धृतलहरे के ठिकानों में छापे मारकर 10 करोड़ 87 लाख पांच हजार पांच सौ रुपए की आय से ज्यादा संपत्ति का पता लगा था।