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आदेश- एक माह में प्रदान करें बाइक के दस्तावेज या लौटाए इसकी कीमत

उपभोक्ता फोरम का फैसला

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उपभोक्ता फोरम का फैसला

आदेश- एक माह में प्रदान करें बाइक के दस्तावेज या लौटाए इसकी कीमत

जांजगीर-चांपा. नगद भुगतान कर बाइक खरीदने के बाद भी डीलर व सब डीलर द्वारा संबंधित दस्तावेज नहीं देने को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी बताते हुए एक माह में दस्तावेज प्रदान करने अथवा बाइक की पूरी कीमत लौटने का आदेश दिया है।
आवेदक मीनाक्षी सिंह पति हलेश्वर सिंह वार्ड नं 1 पोड़ीभांठा अकलतरा की निवासी है। उसने शिवरीनारायण स्थित उत्सव हीरो से हीरो इलेक्ट्रिक बाइक ऑप्टिमा का नगद भुगतान कर 3 फरवरी 2018 को खरीदा था। उत्सव हीरो शिवरीनारायण सब डीलर है। जिसका मुख्य एजेंसी बिलासपुर स्थित वेंकटेश हीरो के पास है। मीनाक्षी द्वारा बाइक खरीदने के बाद उसके कागजात देने सब डीलर द्वारा घुमाया जा रहा था। जानकारी लेने पर डीलर द्वारा ही कागजात नहीं भेजने का हवाला दिया जाता। इससे क्षुब्ध मीनाक्षी ने मामले को उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया। जहां सभी पक्षों की सुनवाई उपरांत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बीपी पांडेय, सदस्य मनरमण सिंह व मंजू लता राठौर ने पाया की हीरो के डीलर व सब डीलर दोनों ने ही सेवा में कमी की है। फैसला सुनाते हुए डीलर व सब डीलर को आदेशित किया कि एक माह के भीतर वे आवेदक मीनाक्षी को बाइक से संबंधित सभी दस्तावेज प्रदान करें अथवा बाइक वापस लेते हुए उसकी पूरी कीमत 59 हजार 500 रुपए वापस करें। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए व वाद व्यय के लिए 3000 रुपये एक माह के भीतर प्रदान करें।