
CG Rape News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग गूंगी-बहरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने 20 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने 6 सितंबर 2023 को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई किउसकी नाबालिलग पुत्री गूंगी-बहरी है।
जिसे गांव के ही आरोपी परमेश्वर जांगड़े 5 सितंबर 2023 को हाथ पकड़कर खींच रहा था। इस दौरान उसकी सलवार फटी हुई थी। पीड़िता से पूछने पर इशारे से बताया कि आरोपी द्वारा 3 से 4 शारीरिक संबंध बनाया है। साथ ही उसके बैग में कागज के टुकड़े में आरोपी का लिखा हुआ नोट मिला। जिसमें अश्लील शब्दों में कई बातें लिखी हुई थी।
आरोपी परमेश्वर के घर वालों को समझाने पर उनके द्वारा उसे झूठे केस में फंसा देने की बात कही गई। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपी परमेश्वर जांगड़े नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुड़पार को धारा 376 (2)(आई)(एन) के तहत 20 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Published on:
24 Apr 2025 10:53 am
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