
सावधान: पचास हजार रुपए से अधिक लेकर निकले तो उसके दस्तावेज भी साथ में रखें
जांजगीर-चांपा। Chhattisgarh News: आचार संहिता के तहत एफएसटी व पुलिस की टीम अब सक्रिय नजर आ रही है। संपत्ति संबंधित मामले की जांच पड़ताल बड़े जोर-शोर से की जा रही है। यदि आप 50 हजार रुपए से अधिक की राशि लाना या ले-जाना कर रहे हैं तो इसका पुख्ता प्रमाण रखना होगा। रकम चाहे बिजनेस के लिए ले जा रहे हो या फिर किसी अन्य कारण से। पकड़े जाने पर आपको पुलिस व राजस्व अधिकारी को ठोस प्रमाण देना होगा, तभी आपकी रकम छूटेगी। अफसरों की नजर इस बात को लेकर है कि कहीं बड़ी राशि मतदाताओं को बांटने के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस की लगातार नजर है साथ ही कार्रवाई भी कर रही है।
ये चुनाव का दौर है, आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में 50 हजार रुपए से अधिक नगद लेकर चलना परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आपके पास उक्त राशि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो एफएसटी दल, पुलिस, उक्त राशि को जब्त कर सकता है। जो फिर स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही वापस मिलेगी। इस बीच आपको मानसिक परेशानी के साथ वो काम भी प्रभावित होगा, जिसके लिए रुपए लेकर निकले थे। इसलिए यदि 50 हजार रुपए से अधिक की राशि लेकर निकलना जरूरी है तो उसके दस्तावेज भी साथ रखें।
जांजगीर-चांपा कृषि प्रधान जिला है। चुनाव भी ऐसे समय होने वाले हैं, जब खरीफ फसल की आवक तेज रहेगी। ऐसे में किसान अपनी उपज बेचेंगे और मंडी से, व्यापारी से नगद राशि लेकर अपने गांव या शहर से बाहर जाएंगे। किसानों को ऐसी परेशानी से बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ज्ञात हो कि आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आचार संहिता तोड़ने वालों सहित अन्य कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे में बाहर में पैसे ले जा रहे हैं तो आप विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो पकड़े जाने पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
नियमानुसार 50 हजार से अधिक राशि लेकर चलने वाले को उस राशि से संबंधित दस्तावेज साथ रखना चाहिए, ताकि जांच के दौरान वो प्रस्तुत कर सकें। बिना दस्तावेज पकड़ी जाने वाली राशि का फैसला स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, जिसके समक्ष दस्तावेज रखना होगा। यदि 10 लाख से ज्यादा राशि पाई जाती है तो, इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। जो अपने स्तर पर जांच करेगा। - विजय अग्रवाल, एसपी, जांजगीर-चांपा
केस- 1
एफएसटी की टीम भी लगातार जांच कर रही है। इसके तहत 14 अक्टूबर को प्रचार सामग्री पाम्पलेट 500 नग कीमत 4 हजार रुपए व चार पहिया वाहन 50 हजार जब्त किया गया। इसी तरह 125 नग झंडा कीमत 2375, चुनाव प्रचार सामाग्री व 1 स्कार्पियो 30 हजार रुपए जब्त किया गया। 15 अक्टूबर को 2 हजार नग पाम्पलेट 8000 हजार रुपए जब्त किया गया।
केस- 2
5 सितंबर को ग्राम करूमहू लीलागर नदी पुलिया के पास नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों को सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बिलासपुर से अकलतरा की ओर आने वाली कार ग्रैंड विटारा में दो व्यक्ति बैठे थे। काले रंग की बैग को चेक करने पर उसमें काफी मात्रा में 500 रुपए 100, 200, 50 एवं 10 के कुल 11 लाख 1800 रुपए नगदी मिला। इसके संबंध में मोहम्मद यूसुफ सौदागर (37) निवासी अकलतरा थाना अकलतरा से 11 लाख 1800 रुपए के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
केस- 3
इसी तरह हथनेवरा-उच्चभिट्टी चौक के पास चेक पोस्ट में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन चेकिंग के दौरान चारपहिया वाहन में शंकर लाल सोनी व सौरभ कुमार सराफ से 2 किलो 221 ग्राम सोना, 75 किलो 505 ग्राम चांदी कुल कीमत 1 करोड़ 80 लाख 78 हजार 910 की जब्त की गई। दोनों से पूछताछ कर उक्त सोना-चांदी रकम रखने के संबंध में नोटिस दिया गया, कोई वैध दस्तावेज या बिल नहीं होने से अपराध से संबंधित होने की संदेह पर धारा 102 दंड के तहत जब्त कर कार्रवाई की गई।
अपने साथ ये रखें दस्तावेज
- अगर कैश 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो वह कहां से निकाला, एटीएम की रसीद या मैसेज, बैंक की काउंटर स्लिप।
- अगर किसी से लिया है तो उससे लेन देन संबंधी के दस्तावेज अपने साथ रखें।
- पेट्रोल पंप का कैशियर हैं तो वह अपने मैनेजर का एक उसी तारीख का पत्र रखें, जिस तारीख में रुपए जमा कराने गए हैं।
- गैस एजेंसी, किसी भी तरह के व्यापारी, कलेक्शन एजेंट आदि जिनका रोजाना का लेन-देन ज्यादा है, वे संबंधित दस्तावेज साथ रखें।
- किसान उपज बेचने के बाद व्यापारी से भुगतान की रसीद जरूर लें और उसे अपने साथ रखें।
Published on:
17 Oct 2023 05:59 pm
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