
दुष्कर्म पीड़िता की दर्दभरी दास्तां, दो एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम करेगी अबार्शन, हाईकोर्ट से मिली राहत
संजय राठौर
Janjgir Champa Crime News : कलंक का टीका मिटाने दुष्कर्म पीड़िता युवती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी ओर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु शायद यही कह रहा होगा कि मां... आखिर मेरा ऐसा क्या कुसूर था जो मुझे दुनिया देखने से पहले ही कोख में ही अंत करने जा रही हो। दिलचस्प बात यह है कि जिससे काली करतूत की उसे कोर्ट ने आसानी से जमानत भी दे दी और आरोपी समाज में सिर ऊंचा कर घूम रहा है। जबकि पीड़िता हाईकोर्ट के चक्कर काट रही है। हाईकोर्ट ने पीड़िता को राहत दी है और दो एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम गर्भ को टर्मिनेट करने का आदेश पारित किया है।
मानवता को शर्मसार करने वाला जिले में अपनी तरह का यह पहला मामला हैै जिसमें एक युवती अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंची है और उसका कहना है कि कोख में पल रहे नवजात का गर्भपात कराने अनुमति दी जाए। दरसअल, 22 वर्षीय युवती एक अप्रैल 2023 को चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 2 वर्ष पहले अपना आधार कार्ड बनवाने जगदल्ला चांपा स्थित च्वाईस सेंटर गई थी। वहां संजू सूर्यवंशी से मुलाकात हुई।
दोनों के बीच दोस्ती हुईए मोबाइल में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गया। इस दौरान युवती ने संजू से शादी की बात कही, लेकिन संजू उससे शादी का झांसा देते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। (cg crime report) इस दौरान युवती तीन माह की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद युवती दर-दर भटकती रही और गर्भ गिराने के लिए वह डॉक्टरों से संपर्क करती रही। लेकिन डॉक्टरों ने उसका गर्भ गिराने से इनकार कर दिया। (crime news) डॉक्टरों ने तर्क दिया कि मामला अपराध से जुड़ा है। इस कारण गर्भ गिराने के लिए कोर्ट की शरण में जाने की सलाह दी। पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट से मिली जमानत, तो देने लगा धमकी
पुलिस ने आरोपी संजू सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज किया। लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। जमानत से छूटने के बाद आरोपी संजू सूर्यवंशी पीड़िता को धमकी देने लगा। (chhattisgarh news) उसने लड़की को लगातार धमकी देते आ रहा। जिससे पीड़िता ने फिर चांपा थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची। पुलिस दोबारा आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया। इधर पुलिस कोर्ट से यह भी गुजारिश की है कि आरोपी बड़े अपराध का गुनाहगार है। जिससे उसे जमानत न दी जाए।
चार महीने के गर्भ को गिराने पीड़िता ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
इधर पीड़िता ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें अधिवक्ता ने सीएमओ को गर्भ गिराने के लिए अनुमति प्रदान करने की गुजारिश की। (chhattisgarh news today) अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि गर्भावस्था अधिनियम 1971 के तहत मामले की जांच कराई जाए और पीड़िता का गर्भ गिरा दिया जाए। ताकि पीड़िता कलंक का टीका मिटा सके।(champa crime news) 16 जून को हाईकोर्ट ने पीड़िता का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिलासपुर में दो एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा गर्भ टर्मिनेट किया जाएगा। (cg hindi news) इतना ही नहीं नवजात शिशु का डीएनए टेस्ट करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। ताकि यह साबित हो जाए कि आखिर बच्चा किसका है।
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पीड़िता का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चला। आरोपी पीड़िता से शादी का झांसा देते हुए लगातार अनाचार करता रहा। (cg crime News) इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। अब पीड़िता गर्भ गिराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट के भी आदेश दिए हैं।
-विजय अग्रवाल, एसपी, जांजगीर
Updated on:
18 Jun 2023 05:23 pm
Published on:
18 Jun 2023 05:19 pm
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