
घर घुसने वाले 6 युवकों में 5 युवकों ने नकाब पहना था
सक्ती. गत 29 व 30 मार्च की देर रात 2.15 पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 49 के समीप स्थित ग्राम पोरथा निवासी संजय अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल (23) के घर घुसने वाले 6 युवकों में 5 युवकों ने नकाब पहना था। वह आपस में छत्तीसगढ़ी में बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने लात माकर घर का दरवाजा खोला और उसके बाद सभी एक साथ घर के अंदर घुसे। किसी के हाथ में रिवाल्वर नुमा हथियार था तो किसी के हाथ में तलवार, चाकू व राड आदि। घर में प्रवेष करते ही उन्होंने उसके चाचा मुकेश अग्रवाल के सिर पर बन्दूक तानते हुए रुपए की मांग की। तब संजय अग्रवाल ने अपने चाचा की जान बचाने के लिये घर में रखे रुपए उनके हवाले कर दिये। रुपए मिलते ही सभी आरोपी भाग खड़े हुए।
संजय अग्रवाल ने घटना की जानकारी अगली सुबह आरक्षी केन्द्र जाकर पुलिस को दी। पुलिस ने धारा 395 के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच शुरू की और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है।
घटना में संलिप्त दो आरोपी फरार थे। सक्ती पुलिस मथुरा उत्तर प्रदेश जाकर दोनों आरोपियों सुरज भारती पिता यादराम भारती (32) निवासी छोटेकोट थाना मालखरौदा और मनीष धीरहे पिता समेलाल धीरहे (19) निवासी बंदोरा, थाना मालखरौदा को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मिलावटी शराब बेचने पर हुई कार्रवाई
जांजगीर-चांपा. कलेक्टर नीरज बनसोड़ एवं सहायक आयुक्त प्रकाश पाल के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की बिक्री, उसके निर्माण, परिवहन एवं निर्धारित दर से अधिक रेट पर बेचे जाने को नियंत्रित करने के लिए आबकारी टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
आबकारी की टीम ने शुक्रवार को जिले के कोटमीसोनार में संचालित मदिरा दुकान के संचालकों पर उनके द्वारा अवैध मदिरा बिक्री किए किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की है।
आबकारी सहायक आयुक्त प्रकाश पाल ने सूचना के आधार पर आबकारी उप निरीक्षक अकलतरा एवं वृत्त चांपा की टीम गठित कर कोटमीसोनार के वार्ड 7 में दबिश देकर सतीश कुमार यादव, अशोक कुमार सतनामी, उमेन्द्र राम साहू, नरेन्द्र यादव एवं जितेन्द्र साण्डे के यहां तलाशी ली।
इसमें 20 बोरी में 216 नग बाटल तथा 96 नग पाव कुल 179.28 बल्क लीटर मदिरा जब्त हुई। आरोपियों के देशी मदिरा दुकान कोटमीसोनार के पास अवैध शराब की बिक्री की जाती थी, इससे शासकीय मदिरा दुकान के राजस्व को हानि हो रही थी।
इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान, कोटमीसोनार में निर्धारित दर से अधिक दाम में बिक्री करते पकड़े जाने पर वहां के स्टॉफ बीरबल सूर्यवंशी, गजानंद सूर्यवंशी निवासी मेहंदी के खिलाफ धारा 151 की कार्यवाही की गई है। सभी आरोपीगण प्लेसमेंट एजेंसी प्राइमवन वर्कफोर्स के कर्मचारी हैं एवं देशी मदिरा दुकान कोटमीसोनार में कार्यरत हैं। जिसमें सतीश यादव देशी मदिरा दुकान के सुपरवाईजर एवं अशोक कुमार सतनामी, उमेन्द्र्र राम साहू, सेल्समेंन नरेन्द्र यादव, एवं जितेेन्द्र साण्डे सुरक्षा गार्ड सम्मिलित हैं। इस लेकर प्लेसमेंट एजेंसी को भी नोटिस दिया जा रहा है।
Published on:
27 May 2018 03:37 pm
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