
खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जशपुर जिले में विनिर्माण करके विक्रय किए जा रहे पानी पाउच, मिनरल वाटरए आईस कैण्डी, आईस एवं आइसक्रीम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का संचालन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु सतत् कार्यवाही शुरु कर दी गई हैं।
खाने-पीने की चीजों, खासकर गर्मी के दिनों में उपयोग में आने वाले आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों की गुणवत्ता और इसके निर्माण स्थलों में साफ-सफाई की जांच के लिए, खाद्य सुरक्षा विभाग लंबे समय के बाद सक्रिय दिखाई दिया है और विभाग की टीम मैदान में उतरी है।
इस क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पत्थलागांव विकासखण्ड में स्थिति मां आईस फैक्ट्री में औचक छापेमार कार्यवाही की गई। जिस पर मौके पर भारी मात्रा में आईस कैण्डी का विनिर्माण किया जाना पाया गया, उक्त आईस कैण्डी को सेवन मुख्य तौर पर छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा मौका निरीक्षण के समय मां आईस फैक्ट्री में आईस कैण्डी का विनिर्माण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियमए 2011 के मानकों के आधार पर नहीं किया जाना पाया गया। जिस पर गुणवत्ता की शंका मौके पर दो, आइस कैण्डी, भीम का मैंगो फ्लेवर आईस कैण्डी ग्रीन और आरेंज का नमूना संकलित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित फर्म पर विधिक कार्यवाही शुरु की जाएगी।
विभाग की ओर से बताया गया कि, खाद्य सुरक्षा विभाग जिलें में सभी को मानक, सही एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिलें में स्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही एवं निरीक्षण सतत् जारी रहेंगी। विभाग की ओर उल्लेखित कार्यवाही में सागर दत्ता, अभिहित अधिकारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी ठाकुर, नमूना सहायक अंजलि नायक मौजूद रहे।
नवरात्रि एवं त्यौहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 21 मार्च को रिलांयस स्मार्ट पांइट, चंद्रराज काम्पलेक्स, मेन रोड़ जशपुर का औचक निरीक्षण करते हुए शंका के आधार पर खजूर, सेवई, मिक्स फ्रूट्स जूस एवं टोमेटो सॉस, कुल चार नमूना संकलित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई शुरु की जाएगी।
इसके अतिरिक्त विनिर्माण प्रक्रिया में कमियों, गुणवत्ता में शंका एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक, लैबलिंग एवं डिसप्ले, विनियम 2020 के प्रावधानों का परिपालन नहीं पाये जाने के कारण मौके पर भारी मात्रा में विक्रय हेतु बनाकर रखे पाए गए आईस कैण्डी कुल 147 बोरा, वजन लगभग 2000 किलोग्राम, मूल्य लगभग 15 हजार रुपए की जप्ती बनाते हुए विनिर्माता हैप्पी गर्ग की अभिरक्षा में आगामी आदेश तक अभिग्रहित किया गया एवं खाद्य विनिर्माता को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से आईस कैण्डी का विनिर्माण नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया।
Updated on:
25 Mar 2026 02:15 pm
Published on:
25 Mar 2026 02:15 pm
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