
Dhananjay Singh
Dhananjay Singh: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सजा को रद्द करने और जमानत देने की गुहार लगाई है। इस अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन दिन बाद सुनवाई कर सकता है। धनंजय सिंह की इस अपील पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं।
जौनपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को चार साल पुराने अपहरण के मामले में सात साल की सजा सुनाई दी। अब इस फैसले को लेकर पूर्व सांसद ने चुनौती दी है और सजा पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में अगर सजा रुक गई तो धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) लड़ सकते हैं। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, धनंजय सिंह के वकील आज हाईकोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि इस मामले पर अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई की जाए। अर्जेंसी की अपील मंजूर होने पर जल्द सुनवाई हो सकती है।
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अगर हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगा दिए तो वो लोकसभा के चुनाव में ताल ठोंक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्यूंकि 7 साल की सजा की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव में शामिल नहीं हो सकते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको बता दें की पूर्व सांसद धनंजय सिंह को चार साल पुराने अपहरण कांड में सजा मिली है।
Updated on:
13 Mar 2024 08:29 am
Published on:
13 Mar 2024 08:28 am
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