16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Jaunpur News : मासूम से दुष्कर्म मामले में जौनपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 28 दिन में सुनाई दोषी को 20 साल की सजा

Jaunpur News : सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि जनपद जौनपुर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि आरोप तय होने के 28 दिन के भीतर किसी भी आरोपी को सजा हुई है। इस मामले के पूरे जिले में चर्चा है।

less than 1 minute read
Google source verification
Jaunpur News

Jaunpur News

Jaunpur News : जौनपुर सिविल कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोप तय होने के बाद दोषी को 28 दिन के अंदर 20 साल की सश्रम सजा के साथ ही साथ अर्थदंड भी लगाया है। घटना 18 दिसंबर 2020 को सिकरारा थाने के एक गांव की है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद से लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। पूरे कचहरी परिसर में इस फैसले की चर्चा है।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार सिकरारा थाने पर 19 दिसंबर 2020 को एक आठ साल की मासूम की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 18 दिसंबर की शाम नंदलाल निषाद के घर बेलन लेने गई थी। इस दौरान वृद्ध नंदलाल निषाद ने अकेले पाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम घर आई और बिना किसी को कुछ बताए सो गई। सुबह उसने अपनी मां को ये बात बताई तो मां ने मुकदमा दर्ज कराया था।

10 अप्रैल को कोर्ट ने तय किया था आरोप

इसके बाद मजिस्ट्रेट के यहां मासूम का कलमबंद बयान हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादवकी अदालत में चल रहे इस केस में कोर्ट ने केस डायरी तलब की थी। कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप तय किया।

रोजना सुनवाई कर सुना दी सजा

सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि 10 अप्रैल को कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई की। 28 दिन के अंदर माननीय कोर्ट गवाहों का बयान सुन उन्हें अंकित करवाते हुए। नंदलाल को दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।