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कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के 10 रूपए लेने पर मामला दर्ज

दुकानदार वसूल रहा था कोल्डड्रिंक की अधिक कीमत

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झाबुआ. कोल्ड ड्रिंक सहित किसी भी सामान को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचना गैर कानूनी है। लेकिन शायद आज भी लोगों को इस नियम की जानकारी कम ही है। ऐसा ही एक मामला आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में सामने आया जहां एक दुकानदार को कोल्डड्रिंक को अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पर बेचना महंगा पड़ गया।

समझाने पर भी नहीं माना
रामदेव मोबाइल गैलरी एवं जनरल स्टोर्स पर कोल्ड ड्रिंक के ठंडे करने के नाम पर 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के 50 रुपए लेने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकानदार को समझाइश दी गई कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर किसी भी सामान का विक्रय करना गलत है, लेकिन दुकानदार 50 रुपए लेने की बात पर ही अड़ा रहा, जिसके बाद नापतौल निरीक्षक कपिल कदम ने वधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। साथ ही हकिमी किराना हार्डवेयर एवं जनरल स्टोर्स पर भी अधिक मूल्य पर कोल्ड ड्रिंक बेचने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रशासन ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर मौके पर ही कार्रवाई कर दी और हिदायत दी कि भविष्य में कोई भी सामान एमआरपी से अधिक कीमत पर न बेचे। दरअसल विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला रामा में उपस्थित खाद्य सुरक्षा प्रशासन की चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निरीक्षण किया था।

लोगों को जागरूक करने के साथ चलित खाद्य प्रयोगशाला के दुकानों पर रैडम निरीक्षण कर खाद्य पदार्थो की जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही बाज़ार में निरीक्षण के दौरान सभी दुकानदारों को किसी भी पेय पदार्थ पर ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय न करने की समझाइश देने के निर्देश दिए गए।

इसके पालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, नापतौल निरीक्षक कपिल कदम, नापतौल सहायक संजय पांचाल ग्राम रामा में निरीक्षण के लिए उपस्थित रहे, जहां 7 होटल एवं किराना दुकानों से जांच के लिए 31 सर्विलेंस नमूने लिए गए हैं, जिनकी मौके पर ही जांच की गई है तथा सभी दुकानदारों को साफ- सफ़ाई तथा खाद्य पदार्थ ढंक कर रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीम द्वारा रामा में निरीक्षण के दौरान गुनगुन किराना पर आउटट डेटेड घी लगभग 10 किग्रा को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।